लखनऊ ||आयोग के अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार को पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण का निर्धारण 17 मार्च तक करना है। आरक्षण का निर्धारण करने के बाद उसे अंतिम रूप देने में 3 से 4 दिन का समय लगेगा। उन्होंने बताया कि 22 मार्च तक आयोग को आरक्षण निर्धारण की सूची मिलने के बाद आयोग उसे जिला निर्वाचन अधिकारियों को भेजेगा। उसके बाद आयोग की ओर से चुनाव कराने का प्रस्ताव पंचायती राज विभाग को प्रस्तुत किया जाएगा।आयोग के प्रस्ताव के बाद विभाग पहली अधिसूचना जारी करेगा। उसके अगले दिन आयोग पंचायत चुनाव की तारीखों का एलान और  आचार संहिता लागू होने की घोषणा करेगा। उन्होंने बताया कि चार चरण में चुनाव कराए जाएंगे। प्रत्येक चरण में 3 से 4 दिन का अंतर होगा। पहली बार एक चरण एक जिला की पद्धति से प्रत्येक जिले में एक ही चरण में चुनाव कराया जाएगा।
पंचायत राज विभाग के अधिकारी ने बताया कि 19  मार्च को प्रदेश सरकार के चार वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सरकार और सतारूढ़ दल तीन से चार दिन तक प्रत्येक जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सरकार की उपलब्धियों का प्रचार प्रसार करेंगे। लिहाजा विभाग की ओर से  24 मार्च तक ही अधिसूचना जारी की जाएगी। उसके अगले दिन 25 मार्च या 26 मार्च तक आयोग अधिसूचना जारी करेगा। उधर, सतारूढ़ दल भाजपा ने 25 मार्च को अधिसूचना जारी होने के अनुमान के आधार पर चुनाव की तैयारियों को अंजाम देना शुरू किया है।

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