अयोध्या।

*आगामी समय में सम्भावित आतंकवादी गतिविधियों, विभिन्न धार्मिक, राजनैतिक, संगठनों, संस्थाओं, व्यक्तियों के सम्भावित आयोजनों, कार्यक्रमों के साथ ही उल्लिखित त्यौहारों, जनपद अयोध्या के विभिन्न मंदिर, मठ, धर्मशालाओं आदि में आयोजित कार्यक्रमों, भारत सरकार द्वारा पारित तीन कृषि बिल विधेयक के विरोध, कोरोना वायरस कोविड-19 के कारण फैल रही महामारी तथा त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 एवं चैत्र रामनवमी मेला-2021 तथा अन्य पर्वो के दृष्टिगत जनपद में लोक व्यवस्था, शान्ति व्यवस्था, कानून व्यवस्था एवं जन सुरक्षा बनाये रखना अति आवश्यक है।* 

मैं अनुज कुमार झा, जिला मजिस्ट्रेट, अयोध्या दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में विहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये लोक व्यवस्था, शान्ति व्यवस्था, कानून व्यवस्था, जन सुरक्षा एवं जनजीवन को सामान्य बनाये रखने की दृष्टि से जनपद की सम्पूर्ण सीमा में इसके अन्तर्गत पड़ने वाले समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र हेतु धारा *144 निषेधाज्ञाएं पारित करता हूं।* 

*यह निषेधाज्ञाएं 23 मई 2021 तक प्रभावी रहेगी।*______++डाक्टर ए०के०श्रीवास्तव, अयोध्या ब्यूरो चीफ+

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