उतरौला (बलरामपुर)
जिलाधिकारी बलरामपुर के आदेश पर अहमद सई को किया गया जिला बदर।
गोवध, गुंडा एक्ट, आर्म्स एक्ट, धोखाधड़ी, क्रिमिनल अमेंडमेंट ला समेत 22 मामलों में नामजद अभियुक्त अहमद सई को छह महीने के लिए जिला छोड़ने का आदेश डीएम बलरामपुर ने दिया है। 
शुक्रवार को कोतवाली उतरौला के पुलिस टीम ने डीएम के आदेश की प्रति। जिलाबदर किए गए आरोपी अहमद सई को दी। कोतवाली उतरौला क्षेत्र के ग्राम मझौवा कांद निवासी आरोपी अहमद सई के खिलाफ 1996 से लगातार मुकदमें दर्ज होते रहे हैं। कोतवाली में उसकी हिस्ट्रीशीट भी खुली है। प्रभारी निरीक्षक पंकज सिंह ने बताया कि पंचायत चुनाव के दौरान उसकी मौजूदगी से आमजन को हानि हो सकती थी। 
जिसके मद्देनजर उसे जिलाबदर करने का आदेश जारी हुआ था। आदेश के बाद अब उसे 6 महीने दूसरे जिले में रहना होगा। 
अगर इस बीच जनपद सीमा के अंदर देखा गया तो उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी।


असगर अली 
उतरौला 

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