व्याज माफी योजना-2021 के तहत 10 लाख रुपए तक के मूल बकाया धनराशि वाले छोटे व्यापारियों के लिए ब्याज/अर्थदण्ड की शत-प्रतिशत माफी रहेगी
ब्याज माफी योजना-2021 तीन माह की अवधि तक के लिए लागू
ब्याज माफी योजना के परिणाम स्वरुप व्यापारी को सम्पूर्ण ध्यान जीएसटी पर केन्द्रित करने का अवसर प्राप्त होगा
व्यापारियों को उत्पीड़नात्मक कार्यवाही से मुक्ति मिलेगी
बकाया जमा न करने के कारण लगाये गये अर्थदण्ड की पूर्ण माफी होगी
पारदर्शिता हेतु आवेदन केवल विभागीय पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा

लखनऊ, दिनांकः 04 मार्च, 2021

     उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के व्यापारियों को लाभान्वित करने की दृष्टि से ब्याज माफी योजना 03 मार्च 2021 से तीन माह की अवधि तक के लिए लागू की गई है। इस योजना के परिणामस्वरुप व्यापारियों को सम्पूर्ण ध्यान जीएसटी पर केन्द्रित करने का अवसर प्राप्त होगा।
     कमिश्नर वाणिज्यकर श्रीमती अमृता सोनी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि व्याज माफी योजना-2021 के तहत व्यापारियों द्वारा मूल बकाया जमा न करने के कारण लगाये गये अर्थदण्ड में छूट प्रदान की गई है। पारदर्शिता हेतु आवेदन केवल विभागीय पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा। व्यापारियों के लिए स्थानीय स्तर पर सहायता हेतु प्रत्येक लोकेशन पर ‘‘हेल्प डेस्क‘‘ उपलब्ध होगा। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपए तक के छोटे व्यापारियों के लिए बकाया ब्याज/अर्थदण्ड की शत-प्रतिशत माफी की व्यवस्था की गई है। ब्याज माफी योजना-2021 में बड़े व्यापारियों के लिए भी आकर्षक योजना है।
       कमिश्नर वाणिज्य कर ने बताया कि ब्याज माफी योजना-2021 के तहत जहां 10 लाख रुपए तक के मूल बकाया धनराशि वाले छोटे व्यापारियों द्वारा संपूर्ण मूल बकाया धनराशि जमा किए जाने पर ब्याज/अर्थदण्ड की शत-प्रतिशत माफी रहेगी, वहीं 10 लाख रुपए से 01 करोड़ रुपए तक के मूल बकाया धनराशि वाले व्यापारियों द्वारा संपूर्ण मूल बकाया धनराशि जमा किए जाने पर कुल बकाया ब्याज पर 90 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है। इसी प्रकार 01 करोड़ रुपए से 05 करोड़ रूपए तक के मूल बकाया धनराशि वाले व्यापारियों द्वारा संपूर्ण मूल बकाया धनराशि जमा किए जाने पर कुल बकाया ब्याज पर 50 प्रतिशत तथा 05 करोड़ रुपए से अधिक के मूल बकाया धनराशि वाले व्यापारियों द्वारा संपूर्ण मूल बकाया धनराशि जमा किए जाने पर कुल बकाया ब्याज का 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है।
       उल्लेखनीय है कि ब्याज माफी योजना-2021 में व्यापारियों के लाभ के लिए-दिनांक 31.12.2020 तक उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम-1948, केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम-1956, उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम-2008, उत्तर प्रदेश प्रवेश कर अधिनियम-2007 एवं उत्तर प्रदेश आमोद एवं पणकर अधिनियम-1979 एवं तद्धीन निर्मित नियमावली (मनोरंजन कर) तथा उत्तर प्रदेश केबिल टेलीविजन नेटवर्क (प्रदर्शन) नियमावली-1997 में निर्धारित समस्त आदेशों से सृजित मांग पर लम्बित ब्याज/अर्थदण्ड माफी योजना लागू की गयी है।

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