जनपद में धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू

बहराइच 02 मार्च। वर्तमान समय में कोविड-19 महामारी के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के दृष्टिगत गृह मंत्रालय भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन्स का पालन कराते हुए महाशिवरात्रि, होली, शबे बरात, गुड फ्राइडे, ईस्टर सटरडे, डाॅ. भीमराव अम्बेडकर जयन्ती, चन्द्रशेचार जयन्ती, चैत्र नवरात्रि पूजा/सम नवमी तथा महावीर जयन्ती आदि आगामी त्यौहारों तथा विभिन्न शिक्षण संस्थाओं द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाओं के मद्देनज़र जनपद बहराइच के समस्त सीमा क्षेत्र में विधि व्यवस्था एवं लोक परिशान्ति सहित लोक व्यवस्था व जनसुरक्षा कायम रखने के उद्देश्य से अपर जिला मजिस्टेªट जयचन्द्र पाण्डेय द्वारा दं.प्र.संहिता, 1973 की धारा-144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी है।
अपर जिला मजिस्टेªट जयचन्द्र पाण्डेय द्वारा जारी आदेश के समस्त 28 प्रस्तर 02 मार्च 2021 से 27 अप्रैल 2021 तक जनपद बहराइच के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में निवास करने वाले तथा जनपद की सीमा में प्रवेश करने वाले समस्त व्यक्तियों पर प्रभावी रहेगा। इन आदेशों का अथवा इनके किसी भी अंश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।


तहसील सदर से चंद्रशेखर अवस्थी की रिपोर्ट।

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