घरेलू उपभोक्ताओं व निजी नलकूप उपभोक्ताओं को 100 प्रतिशत सरचार्ज माफी के लाभ के लिए केवल 13 दिन शेष
उपभोक्ता शीघ्र ही करायें पंजीकरण, अंतिम तिथि 15 मार्च
31 जनवरी तक के बकाये पर मिल रही है 100 प्रतिशत ब्याज/सरचार्ज माफी
डिस्कनेक्शन नहीं एकमुश्त समाधान/ब्याज माफी योजना में रजिस्ट्रेशन करें
बिल में कोई त्रुटि है तो तत्काल संशोधन करें
सभी एमडी डिसकॉम योजना के क्रियान्वयन की सघन निगरानी करें
-श्री श्रीकान्त शर्मा
लखनऊ, दिनांक 02 मार्च, 2021
ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री श्री श्रीकान्त शर्मा ने बताया कि कोरोना के कारण आर्थिक गतिविधियों के प्रभावित होने एवं बदली हुयी परिस्थितियों को देखते हुए मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर प्रदेश सरकार ने किसानों एवं आम उपभोक्ताओं के बकाया बिजली बिलों पर सरचार्ज माफी का लाभ देने का निर्णय लिया है। 01 मार्च 2021 से घरेलू व निजी नलकूप उपभोक्ताओं के लिए शुरू की गई कोविड-19 एकमुश्त समाधान योजना के तहत पंजीकरण कराने वाले घरेलू उपभोक्ताओं (एलएमवी-1) व निजी नलकूप उपभोक्ताओं (एलएमवी-5) को 100 प्रतिशत सरचार्ज माफी मिलेगी। उन्होंने कहा कि एकमुश्त समाधान योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता शीघ्र ही पंजीकरण कराये। पंजीकरण के लिए सिर्फ 13 दिन शेष बचे है। पंजीकरण की अन्तिम तिथि 15 मार्च, 2021 है।
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि कोविड-19 एकमुश्त समाधान योजना में घरेलू व निजी नलकूप उपभोक्ताओं को 31जनवरी तक के बकाये पर 100 प्रतिशत सरचार्ज माफी मिलेगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता 01 मार्च से 15 मार्च 2021 तक पंजीकरण कराएं और 31 मार्च 2021 तक पूरा बकाया भी जमा करें।
प्रदेश के सभी घरेलू उपभोक्ता व निजी नलकूप उपभोक्ता 31 जनवरी तक के मूल बकाये का 30 प्रतिशत व वर्तमान बिल देकर 15 मार्च तक पंजीकरण करायें। इसके बाद उन्हें 31 मार्च 2021 तक, कुल बकाया अपने वर्तमान बिल के साथ जमा करना होगा। इससे 31 जनवरी तक लगे सरचार्ज से मुक्ति मिल जाएगी।
ऊर्जा मंत्री ने निर्देशित किया है कि डिस्कनेक्शन नहीं एकमुश्त समाधान/ब्याज माफी योजना में रजिस्ट्रेशन करें। योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को प्रेरित करें। अगर बिल में कोई त्रुटि है तो तत्काल संशोधन करें। उन्होंने सभी डिसकॉम के एमडी को इसकी सघन निगरानी करने के निर्देश दिये है।
ऊर्जा मंत्री ने कहा इस योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता अपने एसडीओ/एक्सईएन कार्यालय या सीएससी पर पंजीकरण करा सकते हैं। वो स्वयं ूूूण्नचमदमतहलण्पद पर ऑनलाइन पंजीकरण भी कर सकते हैं। इसकी जानकारी टोल फ्री नम्बर 1912 पर भी ली जा सकती है।
उपभोक्ता शीघ्र ही करायें पंजीकरण, अंतिम तिथि 15 मार्च
31 जनवरी तक के बकाये पर मिल रही है 100 प्रतिशत ब्याज/सरचार्ज माफी
डिस्कनेक्शन नहीं एकमुश्त समाधान/ब्याज माफी योजना में रजिस्ट्रेशन करें
बिल में कोई त्रुटि है तो तत्काल संशोधन करें
सभी एमडी डिसकॉम योजना के क्रियान्वयन की सघन निगरानी करें
-श्री श्रीकान्त शर्मा
लखनऊ, दिनांक 02 मार्च, 2021
ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री श्री श्रीकान्त शर्मा ने बताया कि कोरोना के कारण आर्थिक गतिविधियों के प्रभावित होने एवं बदली हुयी परिस्थितियों को देखते हुए मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर प्रदेश सरकार ने किसानों एवं आम उपभोक्ताओं के बकाया बिजली बिलों पर सरचार्ज माफी का लाभ देने का निर्णय लिया है। 01 मार्च 2021 से घरेलू व निजी नलकूप उपभोक्ताओं के लिए शुरू की गई कोविड-19 एकमुश्त समाधान योजना के तहत पंजीकरण कराने वाले घरेलू उपभोक्ताओं (एलएमवी-1) व निजी नलकूप उपभोक्ताओं (एलएमवी-5) को 100 प्रतिशत सरचार्ज माफी मिलेगी। उन्होंने कहा कि एकमुश्त समाधान योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता शीघ्र ही पंजीकरण कराये। पंजीकरण के लिए सिर्फ 13 दिन शेष बचे है। पंजीकरण की अन्तिम तिथि 15 मार्च, 2021 है।
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि कोविड-19 एकमुश्त समाधान योजना में घरेलू व निजी नलकूप उपभोक्ताओं को 31जनवरी तक के बकाये पर 100 प्रतिशत सरचार्ज माफी मिलेगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता 01 मार्च से 15 मार्च 2021 तक पंजीकरण कराएं और 31 मार्च 2021 तक पूरा बकाया भी जमा करें।
प्रदेश के सभी घरेलू उपभोक्ता व निजी नलकूप उपभोक्ता 31 जनवरी तक के मूल बकाये का 30 प्रतिशत व वर्तमान बिल देकर 15 मार्च तक पंजीकरण करायें। इसके बाद उन्हें 31 मार्च 2021 तक, कुल बकाया अपने वर्तमान बिल के साथ जमा करना होगा। इससे 31 जनवरी तक लगे सरचार्ज से मुक्ति मिल जाएगी।
ऊर्जा मंत्री ने निर्देशित किया है कि डिस्कनेक्शन नहीं एकमुश्त समाधान/ब्याज माफी योजना में रजिस्ट्रेशन करें। योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को प्रेरित करें। अगर बिल में कोई त्रुटि है तो तत्काल संशोधन करें। उन्होंने सभी डिसकॉम के एमडी को इसकी सघन निगरानी करने के निर्देश दिये है।
ऊर्जा मंत्री ने कहा इस योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता अपने एसडीओ/एक्सईएन कार्यालय या सीएससी पर पंजीकरण करा सकते हैं। वो स्वयं ूूूण्नचमदमतहलण्पद पर ऑनलाइन पंजीकरण भी कर सकते हैं। इसकी जानकारी टोल फ्री नम्बर 1912 पर भी ली जा सकती है।
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