न्यायालय ने 10 व 17 फरवरी के आदेश को लिया वापस बाबा सुखराम दास को मनाया पक्षकार
गिरजा शंकर गुप्ता
अंबेडकर नगर 10 मार्च 2021। जनपद मुख्यालय से महज 15 किलोमीटर दूर स्थित अकबरपुर की सदर तहसील के महरुआ थाना क्षेत्र के अंतर्गत बाबा डंमर दास की प्रसिद्ध कुटी मंशापुर के स्वामित्व को लेकर चल रहे विवाद में नया मोड़ आ गया है।
विदित हो कि इस मामले में गत 10 व 17 फरवरी को सिविल जज सीनियर डिवीजन द्वारा जारी किया गया था पुनः उक्त आदेश को न्यायालय ने यह कहते हुए वापस ले लिया हैकि सुखराम दास मूल वाद में पक्षकार ही नहीं है ऐसे में न्यायालय का वह आदेश उन पर लागू नहीं होता ।इन परिस्थितियों को देखते हुए न्यायालय ने जंहा सुखराम दास को पक्षकार बनाने के लिए अनुमति दे दी वहीं उनके अब तक पक्षकार न होने के कारण यह स्पष्ट कर दिया कि 10 फरवरी तथा 17 फरवरी का आदेश अब प्रभावकारी नहीं है।
यह मामला मंशापुर कुटिया का है
गौरतलब है कि 17 फरवरी को दिए गए आदेश में न्यायालय ने क्षेत्राधिकारी भीटी व थाना अध्यक्ष महरुआ को मंशापुर की कुटी पर रंगीतामणि को कब्जा दिलाने का आदेश दिया था। इस आदेश के बाद पुलिस व प्रशासनिक महकमे में खलबली मच गई थी। रंगीता मणि द्वारा किए गए मुकदमे में सुखराम दास को पक्षकार नहीं बनाया गया था इस कारण न्यायालय का यह आदेश उन पर नहीं लागू होता है क्योंकि सुखरामदास ही स्वर्गीय राम नाथ दास के सर्वराहकार है और मठ पर पूजा पाठ करते चले आ रहे हैं। उप जिलाधिकारी अकबरपुर तथा थानाध्यक्ष महरुआ ने भी अपनी रिपोर्ट में सुखराम दास को ही जन आकांक्षाओं के अनुसार पूजा पाठ करने का उल्लेख किया है। स्थानीय लोगों का कहना हैकि मठ के पास करोड़ो की सम्पत्ति होने के कारण हड़पने की साजिश चल रही हैं। बाबा सुखराम दास का कहना है कि मठ के मठाधीश स्वर्गीय रामनाथ के जीवित रहने पर कभी भी इस कुटिया पर रंगीतामणि नहीं दिखाई पड़ी है और न ही उनके अंतिम संस्कार की क्रिया कर्म में भाग लिया है सुखराम दास ने बताया मैं ही इस मठ का सर्वराहकार हूं।
न्यायालय के इस नए आदेश के बाद अब मुकदमे की सुनवाई सुखराम दास को पक्षकार बनाकर होगी।
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