जनपद लखीमपुर खीरी के 07 क्रय केन्द्र प्रभारियों को निलम्बित करते हुए उनके विरुद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज कराकर कार्यवाही किये जाने के निर्देश
लखीमपुर खीरी के 07 क्रय केन्द्रों को 2 वर्ष के लिए गेहूँ/धान क्रय करने से ब्लैकलिस्टेड किये जाने के निर्देश
लखनऊ: दिनांक 31 मार्च, 2021
जनपद लखीमपुर खीरी में वर्ष 2019-20 में किसानों से धान क्रय करने में अनियमितता पाये जाने पर 07 क्रय केन्द्र प्रभारियों को निलम्बित करते हुए एफ.आई.आर. दर्ज कराने के निर्देश दिये गये।
अपर मुख्य सचिव सहकारिता श्री एम.वी.एस. रामी रेड्डी द्वारा इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी कर दिये गये हैं। जारी निर्देश के अनुसार जनपद लखीमपुर खीरी के 07 क्रय केन्द्र उत्तरी खीरी अनुसूचित जनजाति फेडरेशन एट गोला मण्डी (क्रय एजेन्सी-पी0सी0यू0), उत्तरी खीरी अनुसूचित जनजाति फेडरेशन एट चन्दन चैकी (क्रय एजेन्सी-पी0सी0यू0), सहकारी संघ खैरहनी एट प्रीतमपुरवा (क्रय एजेन्सी-पी0सी0यू0), सहकारी संघ खैरहनी एट ढखेरवा (क्रय एजेन्सी-पी0सी0एफ0), सहकारी संघ कुकरा टाउन एट मुड़ा जवाहर (क्रय एजेन्सी-पी0सी0एफ0), सहकारी संघ कुकरा टाउन एट सांडा (क्रय एजेन्सी-पी0सी0यू0) एवं केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डार नैनापुर (क्रय एजेन्सी-पी0सी0यू0) में वर्ष 2019-20 में किसानों से धान क्रय के संबंध में अनियमितता की शिकायत पाये जाने पर जांच समिति द्वारा जांच करायी गयी, जांच रिपोर्ट में शिकायतें सही पाये जाने पर इन क्रय केन्द्रों के प्रभारियों को निलम्बित करते हुए उनके विरुद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज कराकर आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। इन क्रय केन्द्रों के निरीक्षणीय/पर्यवेक्षणीय दायित्व जिन सहायक विकास अधिकारियों के पास थे, उनको निलम्बित करके विभागीय कार्यवाही एवं जनपद लखीमपुर के संबंधित जिला प्रबन्धक, पी0सी0यू0 एवं जिला प्रबन्धक, पी0सी0एफ0 को निलम्बित करते हुए विभागीय कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
अपर मुख्य सचिव सहकारिता द्वारा जारी निर्देश के अनुसार इन क्रय केन्द्रों के पर्यवेक्षणीय दायित्व में जो भी अपर जिला सहकारी एवं सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक जिम्मेदार हों, उन्हें प्रशासनिक आधार पर जनपद लखीमपुर से स्थानान्तरित करते हुए उनकों कारण बताओं नोटिस जारी करके उनके विरुद्ध अग्रेतर कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। जनपद लखीमपुर खीरी के 07 क्रय केन्द्रों को 2 वर्ष के लिए गेहूँ/धान क्रय करने से ब्लैकलिस्टेड किये जाने के भी निर्देश दिये गये हैं। शासन द्वारा जारी आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
लखीमपुर खीरी के 07 क्रय केन्द्रों को 2 वर्ष के लिए गेहूँ/धान क्रय करने से ब्लैकलिस्टेड किये जाने के निर्देश
लखनऊ: दिनांक 31 मार्च, 2021
जनपद लखीमपुर खीरी में वर्ष 2019-20 में किसानों से धान क्रय करने में अनियमितता पाये जाने पर 07 क्रय केन्द्र प्रभारियों को निलम्बित करते हुए एफ.आई.आर. दर्ज कराने के निर्देश दिये गये।
अपर मुख्य सचिव सहकारिता श्री एम.वी.एस. रामी रेड्डी द्वारा इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी कर दिये गये हैं। जारी निर्देश के अनुसार जनपद लखीमपुर खीरी के 07 क्रय केन्द्र उत्तरी खीरी अनुसूचित जनजाति फेडरेशन एट गोला मण्डी (क्रय एजेन्सी-पी0सी0यू0), उत्तरी खीरी अनुसूचित जनजाति फेडरेशन एट चन्दन चैकी (क्रय एजेन्सी-पी0सी0यू0), सहकारी संघ खैरहनी एट प्रीतमपुरवा (क्रय एजेन्सी-पी0सी0यू0), सहकारी संघ खैरहनी एट ढखेरवा (क्रय एजेन्सी-पी0सी0एफ0), सहकारी संघ कुकरा टाउन एट मुड़ा जवाहर (क्रय एजेन्सी-पी0सी0एफ0), सहकारी संघ कुकरा टाउन एट सांडा (क्रय एजेन्सी-पी0सी0यू0) एवं केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डार नैनापुर (क्रय एजेन्सी-पी0सी0यू0) में वर्ष 2019-20 में किसानों से धान क्रय के संबंध में अनियमितता की शिकायत पाये जाने पर जांच समिति द्वारा जांच करायी गयी, जांच रिपोर्ट में शिकायतें सही पाये जाने पर इन क्रय केन्द्रों के प्रभारियों को निलम्बित करते हुए उनके विरुद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज कराकर आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। इन क्रय केन्द्रों के निरीक्षणीय/पर्यवेक्षणीय दायित्व जिन सहायक विकास अधिकारियों के पास थे, उनको निलम्बित करके विभागीय कार्यवाही एवं जनपद लखीमपुर के संबंधित जिला प्रबन्धक, पी0सी0यू0 एवं जिला प्रबन्धक, पी0सी0एफ0 को निलम्बित करते हुए विभागीय कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
अपर मुख्य सचिव सहकारिता द्वारा जारी निर्देश के अनुसार इन क्रय केन्द्रों के पर्यवेक्षणीय दायित्व में जो भी अपर जिला सहकारी एवं सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक जिम्मेदार हों, उन्हें प्रशासनिक आधार पर जनपद लखीमपुर से स्थानान्तरित करते हुए उनकों कारण बताओं नोटिस जारी करके उनके विरुद्ध अग्रेतर कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। जनपद लखीमपुर खीरी के 07 क्रय केन्द्रों को 2 वर्ष के लिए गेहूँ/धान क्रय करने से ब्लैकलिस्टेड किये जाने के भी निर्देश दिये गये हैं। शासन द्वारा जारी आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
एक टिप्पणी भेजें
If you have any doubts, please let me know