उ0प्र0 पावर कॉर्पोरेशन एवं विद्युत वितरण निगमों द्वारा 07 हजार
करोड़ रु0 का अधिकतम ऋण प्राप्त किए जाने का प्रस्ताव अनुमोदित
कुल ऋण के ब्याज एवं अन्य देयों सहित सम्पूर्ण भुगतान के लिए
शासकीय गारण्टी उपलब्ध कराने तथा गारण्टी शुल्क माफ करने का निर्णय
मंत्रिपरिषद ने आत्मनिर्भर भारत योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय विद्युत उत्पादकों, केन्द्रीय पारेषण उत्पादकों, आईपीपी एवं आरई जनरेटर की 30 जून, 2020 की देयता के निस्तारण हेतु, अतिरिक्त विशेष दीर्घकालीन ट्रांजिशनल ऋण की अधिकतम धनराशि 07 हजार करोड़ रुपए का ऋण आरईसी, पीएफसी एवं बैंकों से उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लि0 एवं सहयोगी विद्युत वितरण निगमों द्वारा प्राप्त किए जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।
मंत्रिपरिषद द्वारा उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लि0 एवं सहयोगी विद्युत वितरण निगमों द्वारा पीएफसी, आरईसी एवं बैंकों से लिए जाने वाले ऋण के आहरण हेतु राज्य सरकार द्वारा कुल ऋण के ब्याज एवं अन्य देयों सहित सम्पूर्ण भुगतान के लिए शासकीय गारण्टी उपलब्ध कराने तथा शासकीय गारण्टी पर उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लि0 एवं सहयोगी विद्युत वितरण निगमों की विषम वित्तीय परिस्थितियों को देखते हुए गारण्टी शुल्क माफ किए जाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की है।
राज्य सरकार की ओर से आवश्यक वचनबद्धताएं, कार्ययोजना निर्गत करने तथा चतुर्पक्षीय अनुबन्ध हस्ताक्षरित करने के लिए मंत्रिपरिषद द्वारा अपर मुख्य सचिव ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन को अधिकृत किए जाने का निर्णय भी लिया गया है।
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