उ0प्र0 में 03 माह के लिए ब्याज माफी योजना लागू
लखनऊ, दिनांकः 16 मार्च, 2021
उत्तर प्रदेश के वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश खन्ना ने आज विधानभवन स्थित तिलक हाल में प्रेस वार्ता की तथा प्रेस प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की पहल पर दिनांक 03 मार्च, 2021 से तीन माह अर्थात् दिनांक 02 जून, 2021 तक के लिए ब्याज माफी योजना-2021, लागू की गयी है। इसके पूर्व दिनांक 27.02.2020 से 31.10.2020 के बीच ब्याज माफी योजना लागू की गयी। योजना में कुल-14067 व्यापारियों के आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें कुल रू0 113.13 करोड़ राजस्व की प्राप्ति हुई। उन्होंने बताया कि सबसे अधिक उत्साह रू0 10 लाख तक के बकायेदार व्यापारियों ने दिखाया। जिनका कुल योगदान 62 प्रतिशत रहा एवं रू0 64.20 करोड़ धनराशि जमा हुई। इससे स्पष्ट है कि प्रदेश के छोटे व्यापारी अपने बकाये के समाधान में विशेष रूचि रख रहे है। योजना के अंतर्गत कुल रू0 60.45 करोड़ की ब्याज माफी प्रदान की गयी एवं रू0 0.51 करोड़ की छूट अर्थदण्ड में प्रदान किया गया। स्पष्ट है कि व्यापारी वर्ग जी0एस0टी0 के पूर्व के बकाये को जमा करके अपना सम्पूर्ण ध्यान जी0एस0टी0 पर केन्द्रीत करना चाहता है।
वित्त मंत्री ने बताया कि पूर्व ब्याज माफी योजना की प्रतिक्रिया (त्म्ैच्व्छैम्) को देखते हुए व्यापारी बन्धुओं हेतु पूर्व से भी अधिक आकर्षक योजना तीन माह के लिए लाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत जी0एस0टी0 के पूर्व के विभिन्न अधिनियमों/ नियमों को सम्मिलित किया गया है। उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम-1948, केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम-1956, उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम-2008, उत्तर प्रदेश प्रवेश कर अधिनियम-2007, उत्तर प्रदेश आमोद एवं पणकर अधिनियम-1979 एवं तद्धीन निर्मित नियमावली (मनोरंजन कर), उत्तर प्रदेश केबिल टेलीविजन नेटवर्क (प्रदर्शन) नियमावली-1997, उन्होंने कहा कि योजना दिनांक 31.12.2020 तक सृजित समस्त प्रकार की मांग के लिए लागू है, विभिन्न न्यायालयों में लंबित/विवादित मामले भी इस योजना के अंतर्गत सम्मिलित किये गये है, यह योजना समाधान योजनाओं से संबंधित बकायों पर भी लागू है। समस्त प्रकार की श्रेणी के व्यापारियों को अर्थदण्ड में माफी की व्यवस्था की गयी है। ब्याज माफी योजना-2021 में व्यापारियों द्वारा अपना आवेदन विभागीय पोर्टल पर आॅनलाइन ही प्रस्तुत करना है। व्यापारी को कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं होगी, जिनके पास कम्प्यूटर आदि की व्यवस्था उपलब्ध नही है, ऐसे व्यापारियों की सहूलियत के लिए प्रत्येक लोकेशन पर ‘‘हेल्प डेस्क‘‘ की स्थापना की गयी है। हेल्प डेस्क के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा आगन्तुक इच्छुक व्यापारी को बकाया संबंधित समस्त सूचना उपलब्ध कराई जायेगी एवं आॅनलाइन आवेदन में आवश्यक सहायता प्रदान की जायेेगी।
लखनऊ, दिनांकः 16 मार्च, 2021
उत्तर प्रदेश के वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश खन्ना ने आज विधानभवन स्थित तिलक हाल में प्रेस वार्ता की तथा प्रेस प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की पहल पर दिनांक 03 मार्च, 2021 से तीन माह अर्थात् दिनांक 02 जून, 2021 तक के लिए ब्याज माफी योजना-2021, लागू की गयी है। इसके पूर्व दिनांक 27.02.2020 से 31.10.2020 के बीच ब्याज माफी योजना लागू की गयी। योजना में कुल-14067 व्यापारियों के आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें कुल रू0 113.13 करोड़ राजस्व की प्राप्ति हुई। उन्होंने बताया कि सबसे अधिक उत्साह रू0 10 लाख तक के बकायेदार व्यापारियों ने दिखाया। जिनका कुल योगदान 62 प्रतिशत रहा एवं रू0 64.20 करोड़ धनराशि जमा हुई। इससे स्पष्ट है कि प्रदेश के छोटे व्यापारी अपने बकाये के समाधान में विशेष रूचि रख रहे है। योजना के अंतर्गत कुल रू0 60.45 करोड़ की ब्याज माफी प्रदान की गयी एवं रू0 0.51 करोड़ की छूट अर्थदण्ड में प्रदान किया गया। स्पष्ट है कि व्यापारी वर्ग जी0एस0टी0 के पूर्व के बकाये को जमा करके अपना सम्पूर्ण ध्यान जी0एस0टी0 पर केन्द्रीत करना चाहता है।
वित्त मंत्री ने बताया कि पूर्व ब्याज माफी योजना की प्रतिक्रिया (त्म्ैच्व्छैम्) को देखते हुए व्यापारी बन्धुओं हेतु पूर्व से भी अधिक आकर्षक योजना तीन माह के लिए लाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत जी0एस0टी0 के पूर्व के विभिन्न अधिनियमों/ नियमों को सम्मिलित किया गया है। उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम-1948, केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम-1956, उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम-2008, उत्तर प्रदेश प्रवेश कर अधिनियम-2007, उत्तर प्रदेश आमोद एवं पणकर अधिनियम-1979 एवं तद्धीन निर्मित नियमावली (मनोरंजन कर), उत्तर प्रदेश केबिल टेलीविजन नेटवर्क (प्रदर्शन) नियमावली-1997, उन्होंने कहा कि योजना दिनांक 31.12.2020 तक सृजित समस्त प्रकार की मांग के लिए लागू है, विभिन्न न्यायालयों में लंबित/विवादित मामले भी इस योजना के अंतर्गत सम्मिलित किये गये है, यह योजना समाधान योजनाओं से संबंधित बकायों पर भी लागू है। समस्त प्रकार की श्रेणी के व्यापारियों को अर्थदण्ड में माफी की व्यवस्था की गयी है। ब्याज माफी योजना-2021 में व्यापारियों द्वारा अपना आवेदन विभागीय पोर्टल पर आॅनलाइन ही प्रस्तुत करना है। व्यापारी को कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं होगी, जिनके पास कम्प्यूटर आदि की व्यवस्था उपलब्ध नही है, ऐसे व्यापारियों की सहूलियत के लिए प्रत्येक लोकेशन पर ‘‘हेल्प डेस्क‘‘ की स्थापना की गयी है। हेल्प डेस्क के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा आगन्तुक इच्छुक व्यापारी को बकाया संबंधित समस्त सूचना उपलब्ध कराई जायेगी एवं आॅनलाइन आवेदन में आवश्यक सहायता प्रदान की जायेेगी।
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