NCR News:देशभर में घर खरीदारों और बिल्डरों के बीच करारनामे का एक समान प्रारूप लागू करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए राजी हो गया है। चीफ जस्टिस एसए बोबड़े की अध्यक्षता वाली बेंच ने सोमवार को कहा- ‘20 राज्यों में करार की शर्तें अलग-अलग हैं। हमें देखना होगा कि केंद्र सरकार कोई मॉडल बना सकती है या नहीं?’ सुप्रीम कोर्ट में बेंगलुरू के वेस्टएंड हाइट्स (डीएलएफ) के 62 फ्लैट खरीदारों ने याचिका दायर की है।उन्होंने रेरा अधिनियम और संविधान के आर्टिकल 14 और 21 की भावना के अनुरूप निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों में एक समान ‘बिल्डर-बायर एग्रीमेंट’ लागू करने की मांग की है। याचिकाकर्ताओं की वकील मेनका गुरुस्वामी ने कहा कि विभिन्न राज्यों में करारनामों में बहुत असमानताएं हैं। ऐसे में हम बिल्डर कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ा पाते। इसलिए, करारनामे की शर्तें पूरे देश में एक समान और न्यायसंगत होनी चाहिए। चीफ जस्टिस बोबड़े ने कहा- ‘हम इस मुद्दे को देंखेंगे। एक सप्ताह बाद सुनवाई करेंगे।’
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