कैशलेस भुगतान के लिए क्यूआर कोड जनरेट करें फुटकर उर्वरक विक्रेता
बहराइच 13 फरवरी। जिला कृषि अधिकारी सतीश कुमार ने बताया कि कृषकों द्वारा फुटकर उर्वरक विक्रेताओं के उर्वरक बिक्री केन्द्रों पर उर्वरकों का क्रय करने के लिए कैशलेस/डिजिटल भुगतान हेतु एक सप्ताह के अन्दर क्यूआर कोड प्राप्त के निर्देश शासन स्तर से प्राप्त हुए है। श्री कुमार ने जनपद के समस्त फुटकर उर्वरक व्यवसायियों को निर्देशित किया है कि प्रतिष्ठान पर आने वाले कृषकों से डिजिटल लेन-देन करने हेतु क्यूआर कोड 15 फरवरी 2021 तक अनिवार्य रूप से जनरेट करा लें। अन्यथा की स्थिति में क्यूआर कोड प्राप्त न करने वाले फुटकर उर्वरक विके्रता की उर्वरक आपूर्ति बाधित करते हुए उसका उर्वरक लाइसंेस निलम्बित/निरस्त किया जा सकता है।
जिला कृषि अधिकारी श्री कुमार ने बताया कि निर्धारित तिथि के उपरान्त अभियान चलाकर उर्वरक प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की कार्यवाही की जायेगी और उस दौरान अगर किसी फुटकर उर्वरक विक्रेता के पास क्यूआर कोड नहीं पाया जाता है तो उसके विरुद्ध विधिसंगत कार्यवाही की जायेगी। ऐसे फुटकर उर्वरक विके्रता जिनको डिजिटल प्रणाली के अन्तर्गत क्यूआर कोड जनरेट कराने में परेशानी हो रही है, वे अपने थोक उर्वरक व्यवसायियों से सम्पर्क स्थापित कर तत्काल क्यूआर कोड जनरेट कराकर उसकी सूचना उनके कार्यालय को तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

तहसील सदर से चंद्रशेखर अवस्थी की रिपोर्ट

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