वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) लगाने की प्रक्रिया और सरल करने की तैयारी है। इसके लिए वाहन मालिकों को डीलरों के यहां लाइन नहीं लगानी होगी। ऑनलाइन आवेदन कर घर पर नंबर प्लेट लगवा सकेंगे। मुख्यालय स्तर पर इस व्यवस्था को हरी झंडी दे दी गई है।
परिवहन विभाग के अफसरों ने बताया कि डीलरों के यहां नंबर प्लेट लगवाने में कई तरह की समस्याएं आ रही हैं। एक तो तय समय पर डीलर नंबर प्लेट नहीं लगाते। दूसरा यह कि वाहन मालिकों को कई बार चक्कर काटने होते हैं। अब इससे निजात मिलेगी। नंबर प्लेट लगाने के बाद संबंधित कर्मचारी उसकी फोटो भी डालेगा, जो प्रमाण रहेगा कि नंबर प्लेट लगा दी गई है। इसके लिए कुछ अतिरिक्त चार्ज वाहन मालिक को देना होगा। इसका फैसला सप्ताह भीतर हो जाएगा। परिवहन मुख्यालय के एआरटीओ प्रभात पांडेय ने कहा कि इससे व्यवस्था पारदर्शी रहेगी।
अप्रैल-2019 के पहले के सभी वाहनों में अनिवार्य
अप्रैल– 2019 के पहले के सभी प्रकार के वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए अलग-अलग समय सीमा तय की है। इसके लिए वाहन मालिक को ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
- अपने वाहन निर्माता के उपलब्ध डीलर का चयन कर पिन कोड डालें
- डीलर के बजाय घर पर लगवाना हो तो अपना पिन कोड डालकर उपलब्धता देखें
- ध्यान रखें कि वाहन का किसी तरह का कोई चालान लंबित न हो
-प्लेट फिक्स कराने के लिए उपलब्ध तिथि व समय की बुकिंग सुविधानुसार करें
- तय तिथि और समय पर आपके वाहन में नंबर प्लेट लगवाई जाएगी
- कर्मी चेसिस नंबर से चेक करेंगे कि वही वाहन है, जिसके लिए प्लेट बुक की गई है
- नंबर प्लेट लगने के बाद वाहन मालिक पंजीयन प्रमाणपत्र का प्रिंट निकाल लेंगे
-हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट पर लिखे लेजर कोड का मिलान आरसी से करेंगे
-लेजर कोड में अंतर होने पर तत्काल इसकी जानकारी आरटीओ को देनी होगी
-भिन्नता होने पर एआरटीओ प्रशासन को ई मेल के जरिए सूचना देनी होगी
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