NCR News:राज्यसभा से आज नेशनल कैपिटल टेरिटरी संशोधन बिल पास हो गया. इस बिल के पास होने से दिल्ली के लाखों लोगों को सीधा इसका फायदा मिलेगा। क्योंकि इस बिल के पास होने के बाद दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों, जेजे क्लस्टर ग्रामीण इलाके में बिना इजाजत बने घरों व्यावसायिक इमारतों पर बुलडोजर चलने का खतरा फिलहाल टल गया है।दरअसल दिल्ली में सालों से अनधिकृत कॉलोनियों में बड़े पैमाने पर बिना कानूनी मंजूरी के निर्माण किए जाते रहे हैं। इसी वजह से इन निर्माणों पर तोड़फोड़ या सीलिंग होने का खतरा हमेशा बना रहता है। इसी को रोकने के लिए साल 2008 में केंद्र सरकार ने इनको संसद के एक कानून से अस्थायी तौर पर सुरक्षा कवच मुहैया कराई थी।सरकार ने 2008 में दिल्ली स्पेशल प्रोविजन एक्ट से एक साल के लिए इस तरह के निर्माण को राहत दी थी. उस वक्त इसकी अवधि एक साल की रखी गई थी। बाद में साल 2011 तक इसे तीन बार एक-एक साल के लिए बढ़ाया गया।साल 2011 में इस अस्थायी कानून को तीन साल के लिए बढ़ा दिया. 2014 में मोदी सरकार ने सत्ता में आते ही इस अस्थायी कानून की अवधि 31 दिसंबर 2020 तक के लिए बढ़ा दी थी. लेकिन जैसे ही ये अवधि खत्म होने की तारीख करीब आई दिल्ली में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई का खतरा एक बार फिर से मंडराने लगा।

Post a Comment

If you have any doubts, please let me know

और नया पुराने