शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई) के तहत निजी स्कूलों में ऑनलाइन दाखिला प्रक्रिया दो मार्च से शुरू हो रही है। इस बार निजी स्कूलों में दाखिले के मानक में थोड़ा फेरबदल किया गया है। अब तक आवेदक अपने आवास से एक किलोमीटर के अंदर के निजी स्कूल में दाखिले के लिए आवेदन कर सकता था। अब वे अपने वार्ड या ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले निजी स्कूलों में आवेदन कर सकेंगे। वार्ड या ग्राम पंचायत की सीमा में स्कूल न होने की दशा में बीएसए अपने विवेक से विकल्प उपलब्ध करायेंगे।

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