*उर्वरक दुकानों पर क्यूआर कोड का लगाया जाना अनिवार्य*


गोंडा। खाद की दुकानों को पर डिजिटल भुगतान के लिए उर्वरक विक्रेताओं की नकेल कसने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अब अगर दुकान पर क्यूआर कोड न मिलने पर उसका लाइसेंस निरस्त करने का अभियान चलेगा। उर्वरक विक्रेताओं को एक सप्ताह की मोहलत दी गई है।
जिला कृषि अधिकारी जेपी यादव ने बताया कि उर्वरक के फुटकर व थोक व्यापारियों के यहां क्यूआर कोड का बोर्ड लगाया जाना अनिवार्य कर दिया गया है और किसानों से अब डिजिटल लेन देन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सभी उर्वरक की दुकानों पर क्यूआर कोड अनिवार्य कर दिया गया है और एक सप्ताह की मोहलत उर्वरक विक्रेताओं को दी जा रही है।


गोंडा से अरविंद पांडे की रिपोर्ट

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