औरैया // सत्र न्यायाधीश ने थाना बिधूना क्षेत्र में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी को दस वर्ष के कठोर कारावास के साथ साथ एक लाख रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई है इस बाबत अभियोजन की ओर से इस मामले की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक (पाक्सो) जितेंद्र सिंह तोमर व मृदुल मिश्रा एडवोकेट ने बताया कि 13 मई 2019 को मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पीड़ित मां के अनुसार 14 वर्षीय बेटी के साथ गांव निवासी छोटे ने घर में घुसकर दुष्कर्म किया था। वादिनी मौके पर पहुंच गई तो आरोपी जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। पति के दिल्ली से लौटने पर रिपोर्ट थाना बिधूना में दर्ज कराई। ये मुकदमा एडीजे कल्पना की कोर्ट में चला। बचाव पक्ष के वकील ने बताया कि आरोपी ने वादिनी के पति को 15 हजार रुपये उधार दिए थे रुपये मांगने पर प्रधानी की रंजिश के कारण झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है। विचारण के दौरान वादी के पति व पीड़िता का आरोपी से समझौता हो गया। लेकिन अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक जितेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि पीड़िता 18 वर्ष से कम आयु की है। आरोपी ने घृणित अपराध किया है दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद एडीजे कल्पना ने किशोरी के साथ बलात्कार करने व धमकी देने के मामले में छोटे निवासी चंदैया (बिधूना) को दोषी माना बलात्कार में दस वर्ष के कठोर कारावास व एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है अधिवक्ता शिवम शर्मा ने बताया कि कोर्ट ने एक लाख रुपये अर्थदंड पीड़िता को देने का भी आदेश दिया।

ब्यूरो रिपोर्ट - जे एस यादव 

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