वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत लम्बित प्रकरणों को शीघ्र
निस्तारित कराया जाये

योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों को अवश्य दिलाया जाये

सामूहिक विवाह का आयोजन कराते हुए पात्र लाभार्थियों को अवश्य
लाभान्वित किया जाय
-मंत्री श्री रमापति शास्त्री

 
लखनऊः  02 फरवरी, 2021
  उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री श्री रमापति शास्त्री ने कहा कि वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत लम्बित प्रकरणों को शीघ्र निस्तारित कराया जाये, इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। विभागीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष बल दिया जाये। विभागीय संचालित योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों को अवश्य दिलाया जाये।
श्री शास्त्री ने गत दिवस भागीदारी भवन में विभागीय योजनाओं की प्रगति की मण्डलीय समीक्षा बैठक करते हुए यह निर्देश दिये। उन्होंने विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के दौरान कहा कि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत लम्बित प्रकरणों को शीघ्र ही निस्तारित किया जाये। उन्होंने कहा कि मण्डल स्तर पर मण्डलीय अधिकारी द्वारा इस योजना की समीक्षा नियमानुसार अवश्य की जानी चाहिए और प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए नियमानुसार पात्र लाभार्थियों को शत-प्रतिशत लाभान्वित किया जाये। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत नियमानुसार सामूहिक विवाह का आयोजन कराते हुए पात्र लाभार्थियों को अवश्य लाभान्वित किया जाये इसमें किसी प्रकार की लापरवाही एवं शिथिलता न बरती जाय।
श्री शास्त्री ने कहा कि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी आमजन मानस को सही ढंग से दी जाये। उन्होंने यह भी कहा कि मा0 न्यायालय में योजित वादों में प्रतिशपथ-पत्र निर्धारित समयावधि में ही दाखिल अवश्य किये जायें इसका विशेष ध्यान अवश्य रखा जाये। इसके साथ ही उन्होंने अन्य विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की।
श्री शास्त्री ने समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित वृद्धाश्रमों का क्रियान्वयन सही ढंग से किया जाये, वृद्धाश्रमों में वृद्धों को किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होने पाये इसका विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए।
इस अवसर पर निदेशक समाज कल्याण श्री बाल कृष्ण त्रिपाठी, उप निदेशक समाज कल्याण श्री जे0 राम सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

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