लखनऊ ||
उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति (Scheduled Caste) के छात्रों के लिए घोषित किए गए स्कॉलरशिप प्रोग्राम में बदलाव किए गए हैं. छात्र-छात्राओं के बैंक खाते में स्कॉलरशिप (Scholarship) की रकम अब किस्तों में आएगी. यानी की स्कॉलरशिप का अमाउंट दो बार में दिया जाएगा. बता दें कि केंद्र सरकार ने स्कॉलरशिप देने के नियम बदल दिए हैं।

राज्य में इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत पहले राज्य सरकार स्कॉलरशिप का 40 फीसद धनराशि खाते में भेजेगी, फिर केंद्र सरकार 60 फीसद हिस्सा देगी. पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में करीब 9.82 लाख एससी छात्रों ने आवेदन किया है. इस पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने वाले एससी वर्ग के छात्रों के लिए यह सूचना बहुत अहम है।

*Scholarship के इन नियमों में बदलाव*
एससी वर्ग के छात्र-छात्राओं को मिलने वाली पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप (Post Matric Scholarship) में केंद्र सरकार ने बदलाव किया है. इस प्रोग्राम के तहत पहले पूरे स्कॉलरशिप (Scholarship) का 90 फीसद हिस्सा प्रदेश सरकार देती थी और 10 फीसद ही केंद्र सरकार की ओर से दिया जाता था. नए नियमों के अनुसार 60 फीसद स्कॉलरशिप केंद्र सरकार देगी और 40 फीसद प्रदेश सरकार देगी. यानी अब स्कॉलरशिप दो अलग-अलग किस्तों में आएंगे।

*ऑनलाइन आवेदन का होगा जांच*

इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम को लेकर केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन्स बनाई है, उसके अनुसार प्रदेश सरकार स्कॉलरशिप के वितरण पर कई तरह के नियम बना रही है. इसमें ऑनलाइन आवेदन करने वाले छात्रों की जांच की जाएंगी. साथ ही जितने आवेदन सही पाए जाएंगे, उनके बैंक खाते में धनराशि भेजने के बाद छात्रों का विस्तृत विवरण केंद्र सरकार को भेजा जाएगा. इसके लिए 28 फरवरी 2021 यानी आज तक का समय दिया गया है।

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