सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री अशोक कुमार राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किये गये
लखनऊ दिनांक: 04 फरवरी, 2021
उत्तर प्रदेश सरकार ने मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री अशोक कुमार को तात्कालिक प्रभाव से राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का अध्यक्ष नियुक्त किया है। राज्य आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल चार वर्ष की अवधि अथवा पैंसठ वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, होगा।
यह जानकारी प्रभारी निबंधक श्री अरविन्द कुमार गुप्त ने देते हुये बताया कि मा0 न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार द्वारा आज 04 फरवरी, 2021 को राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के अध्यक्ष पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है।
लखनऊ दिनांक: 04 फरवरी, 2021
उत्तर प्रदेश सरकार ने मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री अशोक कुमार को तात्कालिक प्रभाव से राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का अध्यक्ष नियुक्त किया है। राज्य आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल चार वर्ष की अवधि अथवा पैंसठ वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, होगा।
यह जानकारी प्रभारी निबंधक श्री अरविन्द कुमार गुप्त ने देते हुये बताया कि मा0 न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार द्वारा आज 04 फरवरी, 2021 को राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के अध्यक्ष पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है।
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