निजी प्रबंधन द्वारा स्थापित किए जाने वाले विद्यालयों की मान्यता ऑनलाइन किए जाने का प्रावधान

निजी प्रबंधन द्वारा विद्यालय की मान्यता आवेदन करने की तिथि से 1 माह के अंदर निस्तारित किया जाना अनिवार्य

विद्यालय मान्यता प्रमाण पत्र पोर्टल से ही ऑनलाइन उपलब्ध किया जाएगा

विद्यालय मान्यता की सभी कार्यवाही ऑनलाइन प्रेरणा पोर्टल के
माध्यम से की जाएगी
--मंत्री डा0 सतीश चन्द्र द्विवेदी

लखनऊ: दिनांक: 09 फरवरी, 2021
उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डा0 सतीश चन्द्र द्विवेदी ने बापू भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में बेसिक शिक्षा विभाग के तहत निजी प्रबन्धन द्वारा स्थापित किये जाने वाले विद्यालयों की मान्यता हेतु आॅनलाइन विद्यालय मान्यता प्रणाली पोर्टल का शुभारंभ किया।
इस अवसर पर डा0 द्विवेदी ने बताया किउत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के तहत निजी प्रबंधन द्वारा स्थापित किए जाने वाले विद्यालयों की मान्यता ऑनलाइन किए जाने का प्रावधान किया गया है मान्यता के प्रकरण को जनहित गारंटी योजना के तहत सम्मिलित किया गया है जिसमें सभी कार्यवाही एक माह में पूर्ण किए जाने का प्रावधान है इस प्रकार निजी प्रबंधन द्वारा विद्यालय की मान्यता आवेदन करने की तिथि से 1 माह के अंदर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है।े उन्होंने बताया कि ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में सबसे पहले निजी प्रबंधन द्वारा प्रेरणा पोर्टल पर मान्यता हेतु निर्धारित प्रारूप पर ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा इसके बाद खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा ऑनलाइन जाॅच की जाएगी जाॅच के बाद जाॅच आख्या मान्यता समिति के समक्ष ऑनलाइन ही प्रस्तुत की जाएगी समिति द्वारा मान्यता प्रकरणों पर निर्णय ऑनलाइन किया जाएगा निर्णय के पश्चात विद्यालय मान्यता प्रमाण पत्र पोर्टल से ही ऑनलाइन उपलब्ध किया जाएगा इस प्रकार विद्यालयमान्यता की सभी कार्यवाही ऑनलाइन प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से की जाएगी।
इस अवसर पर निदेशक बेसिक शिक्षा डॉ0 सर्वेन्द्र बहादुर विक्रम सिंह, ए0डी0 बेसिक शिक्षा श्रीमती सुत्ता सिंह,  संयुक्त शिक्षा निदेशक श्री गणेश कुमार उपस्थित रहे।

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