जिला पंचायत के डाक बंगला परिसर में गैर सरकारी व्यक्तियों का आवंटन हुआ निरस्त
आवास खाली न करने पर मजिस्ट्रेट द्वारा खाली कराये जायेंगे आवास
नोटिस जारी होते ही खाली हुए 02 आवास
बहराइच 24 फरवरी। जिला पंचायत के नगर बहराइच स्थित पूर्व डाक बंगला परिसर में गैर सरकारी व्यक्तियों का आंवटन पंचायती राज विभाग उ.प्र. शासन की अनुमति के बिना पूर्व जिला पंचायत अध्यक्षों द्वारा समय-समय पर आवंटन किया गया था। पंचायती राज विभाग उ.प्र. द्वारा जिला पंचायत के भवनों, गेस्ट हाउसों, डाकबंगला में अनाधिकृत रूप से अध्यासित गैर सरकारी व्यक्तियों को उक्त आवासों को जिला प्रशासन की सहायता से आवश्यक कार्यवाही करते हुए खाली कराये जाने के निर्देश दिये गये थे तथा इन आवासों पर बकाया धनराशि की वसूली भी कराये जाने के निर्देश दिये गये । 
पंचायती राज विभाग के आदेशों के क्रम में गैर सरकारी व्यक्तियों को आवंटित आवासों का आंवटन निरस्त करने तथा आवासों को खाली कराये जाने की कार्यवाही हेतु पत्रावलियां निवर्तमान अध्यक्ष, जिला पंचायत नदीम मन्ना को प्रेषित की गयी थी, परन्तु उनके द्वारा आवंटन निरस्त न करने पर अध्यक्ष जिला पंचायत का कार्यकाल 13 जनवरी 2021 को समाप्त होने पर प्रकरण का संज्ञान प्रशासक, जिला पंचायत/जिला मजिस्ट्रेट के संज्ञान में लाया गया। 
जिला पंचायत के पूर्व डाक बंगला परिसर में अध्यासित गैर सरकारी 4 आवंटियों का आवंटन जिला मजिस्ट्रेट/प्रशासक, जिला पंचायत शम्भु कुमार द्वारा 11 फरवरी 2021 को कर दिया गया। आवंटन निरस्तीकरण के पश्चात् जिला पंचायत द्वारा गैर सरकारी व्यक्तियों को आवास खाली करने हेतु निरस्तीकरण आदेश रजिस्टर्ड डाक एवं विशेष पत्रवाहक तथा भवनों पर चस्पा कराते हुए एक सप्ताह के अन्दर आवासों को खाली कराने हेतु कार्यवाही की गयी। इस कार्यवाही पर 2 गैर सरकारी व्यक्ति क्षत्र सिंह जैन निवासी खत्रीपुरा तथा श्याम सिंह, निवासी कड़रूतारा, परसपुर, गोण्डा द्वारा आवास खाली कर दिया गया है, जिस पर जिला पंचायत द्वारा कब्जा भी प्राप्त कर लिया है। इसके अतिरिक्त आवास संख्या सी-4 में अध्यासित श्रीमती किशमतुननिशा, निवासी घूरनपुर जरवल बहराइच तथा आवास संख्या ए-1 में अध्यासित अनिल कुमार गुप्ता, निवासी मोहल्ला किला द्वारा निर्धारित समयावधि व्यतीत हो जाने पर भी आवास खाली नहीं किया गया। जिस पर जिलाधिकारी शम्भु कुमार द्वारा आवासों को तत्काल खाली कराने के निर्देश दिये गये। आवासों को खाली करने की अवधि 24 फरवरी 2021 को समाप्त हो रही है।


बहराइच से ब्यूरो रिपोर्ट राम कुमार यादव

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