होमगार्ड्स स्वयं सेवकों  एवं अवैतनिक होमगार्ड्स पदाधिकारियों की मृत्यु/स्थायी रूप से अपंग होने पर उनके पात्र आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर होमगार्ड्स स्वयंसेवक के पद पर सेवायोजित किये जाने के सम्बंध में दिनांक 12 फरवरी, 2021 के शासनादेश में संशोधन

लखनऊ: दिनांक: 24 फरवरी, 2021

प्रदेश सरकार ने होमगार्ड्स स्वयं सेवकों  एवं अवैतनिक होमगार्ड्स पदाधिकारियों की मृत्यु/स्थायी रूप से अपंग होने पर उनके पात्र आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर होमगार्ड्स स्वयंसेवक के पद पर सेवायोजित किये जाने के सम्बंध में दिनांक 12 फरवरी, 2021 के शासनादेश में संशोधित किया है।
विभाग द्वारा सम्बंध में जारी शासनादेश में महासमादेष्टा होमगार्ड्स, उ0प्र0, लखनऊ डिप्टी कमाण्डेन्ट जनरल, होमगार्ड्स मुख्यालय लखनऊ, के0प्र0सं0, लखनऊ, प्रयागराज, आगरा एवं झांसी, समस्त मण्डलीय कमाण्डेन्ट होमगार्ड्स ग्रेड-1 एवं ग्रेड-2, उ0प्र0 एवं समस्त जिला कमाण्डेन्ट होमागार्ड्स उ0प्र0 को निर्देश दिया गया है कि शासनादेश दिनांक 12 फरवरी, 2021 के प्रस्तर-1 तथा प्रस्तर-4 के द्वितीय पंकित में त्रुटिवश ‘‘प्रस्तर-2(4)‘‘ के स्थान पर प्रस्तर-2(5) अंकित हो गया है। शासनादेश में निर्देश दिया गया है कि उक्त शासनादेश दिनांक 12 फरवरी, 2021 के प्रस्तर-1 तथा प्रस्तर-4 की द्वितीय पंकित में ‘‘प्रस्तर-2(5)‘‘ के स्थान पर ‘‘प्रस्तर-2(4)‘‘ समझा जायें।

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