दिनांक 04.08.2006 एवं दिनांक 06.04.2011 के मुख्य सेविकाओं के पदों के विज्ञापन निरस्त
60 दिनों के भीतर अभ्यर्थी के आवेदन करने पर जमा शुल्क होगा
-निदेशक, डा0 सारिका मोहन
लखनऊ दिनांकः 08 फरवरी, 2021
बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0 की निदेशक डा0 सारिका मोहन ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन से प्राप्त अनुमोदनोपरान्त, दिनांक 04.08.2006 एवं दिनांक 06.04.2011 के दोनों मुख्यसेविकाओं के पदों के विज्ञापन को निरस्त कर दिया गया है। जिन अभ्यर्थी ने प्रकाशित विज्ञापन के सापेक्ष तत्समय आवेदन किया था, वे अपने आवेदन पत्र की फोटो कापी तथा बैंक एकाउण्ट की डिटेल यथा खाता संख्या, आई0एफ0एस0सी0 कोड एवं सम्बन्धित बैंक की शाखा का नाम लिखते हुये. यदि शुल्क वापसी हेतु निर्गत आदेश दिनांक 04 फरवरी 2021 से 60 दिनों के भीतर आवेदन करते है, तो उनके द्वारा जमा शुल्क को वापस कर दिया जायेगा।
डा0 सारिका मोहन ने बताया कि प्रकाशित विज्ञापन तत्समय चयन की प्रक्रिया में आवश्यक अर्हताएं यथा आयु, आरक्षण व चयन की प्रक्रिया पूर्णतया बदल चुकी है। दिनांक 06.04.2011 के द्वारा जारी विज्ञापन में अभ्यर्थियों से अनिवार्य अर्हता में विषय का विवरण भी नहीं मांगा गया था, जबकि उपरोक्त पद हेतु भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में समाजशास्त्र या समाजकार्यो या गृह विज्ञान या पोषण और बाल विकास के साथ कला में स्नातक उपाधि अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि प्राप्त होनी चाहिए।
डा0 सारिका मोहन ने बताया कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0 के, ai अधियाचन के आधार पर वर्ष, 2006 में मुख्य सेविका के सीधी भर्ती के 1484 पदों हेतु दिनांक 04.08.2006 को विज्ञापन जारी किया गया था। जिसके सापेक्ष कुल 171984 आवेदन पत्र प्राप्त हुये थे। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग दिनांक 02.06.2007 को विघटित हो जाने के कारण एवं अस्तित्व में न रहने के कारण उपरोक्त सभी प्रार्थना पत्रों पर, उच्च स्तर पर
लिये गये निर्णय के अधीन विभाग को अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिये गये थे। निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार द्वारा अपने विज्ञापन दिनांक 06.04.2011 को कुल 2132 मुख्य सेविकाओं के पदों हेतु पुनः विज्ञापन जारी किया गया। उन्होंने बताया कि उपलब्ध विवरण के अनुसार तत्समय भर्ती पर शासन के पत्र दिनांक 15.03.2012 द्वारा तत्कालीन प्रभाव से रोक होने के कारण मुख्य सेविका के रिक्त पद के सापेक्ष आवेदनों पर कोई कार्यवाही नही हो सकी।
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