वसीयत की ज़मीन पर काबिज व्यक्ति की ज़मीन को कूटरचित ढंग से बैनामा करने व ज़मीन पर जबरन कब्जा करने का विरोध करने पर मारपीट व गाली गलौज करने के मामले में न्यायालय के आदेश पर चार के विरूद्ध मुकदमा दर्ज ।
आफताब अहमद मक्कू पुत्र फजल अली निवासी ग्राम अधीन पुर थाना रेहरा बाज़ार ने बताया कि उनके पिता ने वर्ष 1992 में अधीनपुर में स्थित ज़मीन गाटा संख्या 495 आफताब अहमद के पक्ष रजिस्टर्ड वसीयत किया था।
जिस पर वह काबिज दाखिल है
आरोप है कि अधीनपुर निवासी लियाकत अली ने कूट रचित दस्तावेज तैयार कर राजस्व कर्मीयों से साँठ गाँठ कर उक्त ज़मीन को अपने नाम दर्ज करवा लिया
व उक्त ज़मीन को जय प्रकाश सैनी निवासी ग्राम बढ़या फरीद खाँ थाना रेहरा बाज़ार के पक्ष में राजेंद्र प्रसाद निवासी अहिरौली बुजुर्ग थाना रेहरा बाज़ार व वीरेंद्र धनंजय सिंह निवासी उजैनीकला थाना धानेपुर गोंडा के सहयोग से 10/2/2020 को बैनामा कर दिया
27/12/2020 को उक्त लोग लाठी डंडे से लैस होकर आए व फावड़े से नींव खोदने लगे मना करने फौजदारी पर आमादा हो गये धमकी दी कि दुबारा इस ज़मीन पर दिखाई दिए तो जान से मार देंगे
उक्त घटना के विरूद्ध स्थानीय थाना व पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रार्थना पत्र दिया लेकिन कोई कार्यवाही न होने पर पीड़ित आफताब अहमद ने प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया न्यायालय ने मामले का संज्ञान लेते हुए रेहरा बाज़ार पुलिस को चार के विरूद्ध मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया थानाध्यक्ष रेहरा बाज़ार पंकज सिंह ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर लियाकत अली निवासी अधीन पुर, जय प्रकाश सैनी निवासी ग्राम बढ़या फरीद खाँ ,राजेंद्र प्रसाद निवासी अहिरौली बुजुर्ग थाना रेहरा बाज़ार व वीरेंद्र धनंजय सिंह निवासी उजैनीकला थाना धानेपुर गोंडा के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत कर मामले की जाँच की जा रही है।
असगर अली
उतरौला
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