NCR News:तलाक के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस दिनेश महेश्वरी और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की पीठ ने शुक्रवार को एक आर्मी अधिकारी द्वारा दायर पत्नी से तलाक के लिए दी गई वजह को सही माना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पत्नी द्वारा अपने पति पर अन्य महिला से अवैध संबंधों के झूठे आरोप लगाकर पति की प्रतिष्ठा और कॅरियर को नुकसान पहुंचाना तलाक का ठोस आधार है। यह मानसिक प्रताड़ना भी है।सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि जब एक पत्नी द्वारा पति पर व्याभिचारिता के झूठे आरोप लगाए जाते हैं तो पति की प्रतिष्ठा उसके मित्रों, रिश्तेदारों और समाज के बीच खराब हो जाती है। इसे ठीक नहीं किया जा सकता और इस तरह के आचरण को माफ करना भी मुश्किल होता है। ऐसे में पति से उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह पत्नी के इस तरह के आचरण को माफ कर उसके साथ रहना शुरू कर दे।मामले में उच्च शिक्षित पत्नी ने पति पर अवैध संबंध का आरोप लगाते हुए उसकी शिकायत आर्मी के विभिन्न अधिकारियों और यहां तक चीफ आफ आर्मी से भी की थी। इन शिकायतों के कारण पति की कोर्ट आफ इन्क्वायरी भी हुई। उसकी प्रतिष्ठा खराब हुई। उसके कैरियर पर असर पड़ा और उसने मानसिक आघात भी सही। इस तरह के हालात में पति द्वारा पत्नी से वैवाहिक संबंधों को खत्म करने के लिए तलाक की मांग करना उचित है।
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