लखनऊ || यूपी पंचायत चुनाव के लिए जिले वार प्रधान और जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत व ग्राम पंचायत के वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्रधान व तीनों स्तर के वार्डों के श्रेणीवार आरक्षण की प्रारम्भिक जानकारी तीन मार्च को मिल जाएगी। लेकिन आरक्षण के आवंटन की फाइनल सूची 14 मार्च को जारी होगी।
जिला पंचायत अध्यक्ष और प्रमुख का आरक्षण चार्ट शासन द्वारा जारी होने के बाद अब प्रधान, जिला, क्षेत्र व ग्राम पंचायत सदस्यों के आरक्षण व आवंटन की प्रक्रिया 20 फरवरी से शुरू हो जाएगी। 10 दिनों तक आरक्षण पर माथापच्ची के बाद एक मार्च को आरक्षण का प्रस्ताव तैयार हो जाएगा। फिर दो या तीन मार्च को इसका प्रकाशन किया जाएगा। चुनाव लड़ने के इच्छुक ग्रामीण, ब्लाक, से लेकर कलेक्ट्रेट तक प्रस्तावित आरक्षण सूची देख सकेंगे। वैसे आरक्षण को लेकर जिले से ब्लाक तक के अधिकारियों का प्रशिक्षण 16 से 19 फरवरी तक चलेगा।  

●चार से आठ मार्च तक दर्ज होंगी आपत्तियां 

प्रस्तावित आरक्षण सूची पर ग्रामीण चार से आठ मार्च तक अपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। अगर उन्हें लगता है कि किसी प्रधान या वार्ड का आरक्षण नियमों के मुताबिक नहीं तो वह इसके लिए जिलाधिकारी व डीपीआरओ के पास आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। 10 मार्च से 12 मार्च तक जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति आपत्तियों का निस्तारण करेगी। 13 और 14 मार्च को आरक्षण की अंतिम सूची  जारी कर दी जाएगी।

यूपी पंचायत चुनाव के लिए जिले वार प्रधान और जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत व ग्राम पंचायत के वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्रधान व तीनों स्तर के वार्डों के श्रेणीवार आरक्षण की प्रारम्भिक जानकारी तीन मार्च को मिल जाएगी। लेकिन आरक्षण के आवंटन की फाइनल सूची 14 मार्च को जारी होगी।
जिला पंचायत अध्यक्ष और प्रमुख का आरक्षण चार्ट शासन द्वारा जारी होने के बाद अब प्रधान, जिला, क्षेत्र व ग्राम पंचायत सदस्यों के आरक्षण व आवंटन की प्रक्रिया 20 फरवरी से शुरू हो जाएगी। 10 दिनों तक आरक्षण पर माथापच्ची के बाद एक मार्च को आरक्षण का प्रस्ताव तैयार हो जाएगा। फिर दो या तीन मार्च को इसका प्रकाशन किया जाएगा। चुनाव लड़ने के इच्छुक ग्रामीण, ब्लाक, से लेकर कलेक्ट्रेट तक प्रस्तावित आरक्षण सूची देख सकेंगे। वैसे आरक्षण को लेकर जिले से ब्लाक तक के अधिकारियों का प्रशिक्षण 16 से 19 फरवरी तक चलेगा।  

●चार से आठ मार्च तक दर्ज होंगी आपत्तियां 

प्रस्तावित आरक्षण सूची पर ग्रामीण चार से आठ मार्च तक अपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। अगर उन्हें लगता है कि किसी प्रधान या वार्ड का आरक्षण नियमों के मुताबिक नहीं तो वह इसके लिए जिलाधिकारी व डीपीआरओ के पास आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। 10 मार्च से 12 मार्च तक जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति आपत्तियों का निस्तारण करेगी। 13 और 14 मार्च को आरक्षण की अंतिम सूची  जारी कर दी जाएगी।

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