*कोतबाली में धारा 377 5 /6 पाक्सो एक्ट व हरिजन एक्ट में लिखा मुकदमा*
*कोंच(जालौन)* कोतवाली में तहरीर देते हुये सुशील अहिरवार पुत्र चन्द्रभान निबासी मुहल्ला गांधी नगर ने बताया है कि घटना दिनांक 24 फरबरी समय साढे छह बजे शाम की है मेरे घर पर मेरा छह वर्षीय पुत्र शिवम घूम रहा था तभी धर्मेंद पुत्र कृष्ण मुरारी जोशी निवासी मुहल्ला गांधी नगर ने बच्चे को बहला फुसलाकर घर लुवा ले गया और जबरन बच्चे के साथ कुकर्म कर दिया इस सम्बंध में कोतबाली में मुकदमा धारा 377 5/6 पोस्को एक्ट ओर 3(2) एस सी एस टी एक्ट में पंजीकृत कर लिया है।
जालौन से अनिल कुमार की रिपोर्ट।
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