अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम सर्वोत्तमा नागेश वर्मा ने 27 वर्ष पूर्व बेसन के लड्डू में खेसारी की मिलावट में जंसा के कोरौता के बखेडू को दोषी पाते हुए एक साल की सजा सुनाई है। पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
खाद्य निरीक्षक राज नारायण सिंह ने 27 जनवरी 1993 को जंसा के कोरौता का बखेड़ू की दुकान पर निरीक्षण किया। वहां बिक रहा बेसन का लड्डू 32 रुपया प्रति किलो की दर से एक किलो लिया। इस लड्डू का नमूना जांच के लिए लखनऊ भेजा गया। इसमें खेसारी की मिलावट पाई गई। अदालत ने विचारण के बाद फैसले में कहा कि खेसारी युक्त लड्डू मानव स्वास्थ्य के लिए नुकसान दायक व हानिकारक है। इससे लकवा हो सकता है। मामला अत्यंत प्राचीन है और आरोपित के वर्ष 2010 से नहीं आने के कारण ट्रायल में विलंब हुआ। अदालत ने बखेड़ू की उम्र देखते हुए एक एक साल कैद की सजा सुनाई।
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