लखनऊ || प्रयागराज
हाईकोर्ट ने 17 मार्च पंचायत चुनाव में आरक्षित सीटों के निर्धारण का दिया आदेश,

तीस अप्रैल तक पंचायत चुनाव संपन्न कराने का दिया आदेश,

15 मई तक इनडायरेक्ट यानी सभी पंचायतों के गठन का दिया आदेश,

हाईकोर्ट ने विनोद उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई के बाद दिया आदेश,

याची ने 13 जनवरी तक पंचायत चुनाव संपन्न न कराने के चलते दाखिल की थी अर्जी,

याचिका में पाँच साल के भीतर पंचायत चुनाव की प्रक्रिया संपन्न न कराने को आर्टिकल 243(e) का बताया था उल्लंघन,

सरकार ने कोविड के चलते पंचायत चुनाव समय से पूरा नहीं करा पाने की बताई थी वजह,

एडवोकेट जनरल राघवेंद्र सिंह और एडिशनल एडवोकेट जनरल मनीष गोयल ने रखा सरकार का पक्ष,

याची की तरफ से अधिवक्ता पंकज कुमार शुक्ला ने रखा पक्ष,

जस्टिस एम एन भंडारी और जस्टिस आर आर आग्रवाल की डिवीजन बेंच ने दिया आदेश ।

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