दुष्कर्म के प्रकरण में लम्बे समय से फरार 15000 रुपये के उदघोषित ईनामी आरोपीयो व अवैध शस्त्र धारक को गिरफ्तार करने मे थाना गंधवानी को मिली महत्वपूर्ण सफलता।

गंधवानी 

1. घटना दिनांक को ग्राम बिल्दरी की रहने वाली नाबालिक अपहर्ता को आरोपी बाटिया पिता वालसिंह भिलाला

अपने साथी अर्जुन, नाहरसिंह, गजेन्द्र व अनसिंह के साथ मिलकर अपहरण कर ले गया था व आरोपी बाटिया ने पिडिता के साथ दुष्कर्म किया था।
2. घटना दिनांक से ही आरोपीगण फरार बने हुए थे, जिनकी गिरफ्तारी पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय धार द्वारा 5000-5000 रुपये का ईनाम उद्घोषित किया गया था।
3. अप क्र 512/20 धारा 366, 376, 376(2)(h), 376(2)(k), 376(2)(n), 344, 506, 34 भादवि के सह आरोपीगण अर्जुन, नाहरसिंह व गजेन्द्र को गंधवानी बस स्टैण्ड से पकड़ा।
4. अवैध शस्त्र(फालिया) लेकर आपराधिक आशय से घुमते आरोपी पुनिया को धनौरा फाटा से गिरफ्तार किया गया
घटना का संक्षिप्त विवरण - घटना दिनांक को पिडिता अपने घर से खेत पर बकरी चराने गयी थी गाँव का बाटिया आया और फरियादिया का जबरदस्ती हाथ पकड़कर फुलसिंह के खेत मे ले गया जहाँ पिडिता की मर्जी के विरुद्ध दुष्कर्म किया व पिडिता को बोला
की घर जाकर किसी को मत बताना नहीं तो जान से मार दूंगा तो पिडिता ने डर के कारण घटना किसी को नहीं बतायी फिर दिनांक 25.06.2020 पिडिता अपने घर से अकेली खेत मे काम करने गयी थी तो सुबह करीबन 11 बजे अपने खेत मे काम कर रही थी तभी बाटिया व उसके साथी अर्जुन, नाहरसिंह, गजेन्द्र, अनसिंह आये और बाटिया ने पिडिता को बोला कि मेरे साथ चल तो पिडिता ने मना
किया तो बाटिया ने पिडिता का मुंह दबाकर मोटर साईकिल पर बिठा लिया व बाकी सभी दुसरी मोटर साईकिल से पीथमपुर ले गये फिर बाटिया ने जबरदस्ती कोर्ट मेरिज बागली ले जाकर करवायी फिर बाटिया वहाँ से पिडिता को देशगाँव ले जाकर एक बंद कमरे ताला लगाकर रखा व पिडिता के साथ रोजाना दुष्कर्म करता रहा जब पिडिता को मालुम पड़ा कि गर्भवती हो गयी थी व पिडिता के माता पिता
ने गुमसुदगी दर्ज कर रखी थी तो बाटिया दिनांक 16.09.20 को अपनी मोटर साईकिल पर बैठाकर पिडिता को जिराबाद चौकी ले आया व रास्ते मे पिडिता को छोड़ जान से मारने की धमकी देकर बोला की बयान मे बोलना कि मै अपनी मर्जी से गयी थी वैसा बयान मेरे माता पिता व पुलिस के सामने दिये थे फिर मे अपने माता पिता के साथ अपने गाँव मे रहती थी पिडिता के पेट में दर्द होने व एक बच्ची को जन्म देने पर पिडिता ने अपने माता पिता को घटना की सारी बात बताई थी। पिडिता की रिपोर्ट पर थाना गंधवानी पर अप क्र 512/20 धारा 366, 376, 376(2)(h), 376(2)(k), 376(2)(n), 344, 506, 34 भादवि का कायम किया गया था व अन्य प्रकरण मे धनोरा फाटा पर एक व्यक्ति को लोहे का धारदार फालिया लेकर घुमते पकडा जिससे उक्त धारदार फालिया के रखने का लायसेंस का पुछते लायसेंस नही होना बताया। जिस पर थाना गंधवानी पर अपराध क्र 66/21 धारा 25 बी आर्स एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।
उल्लेखनीय कार्यवाही - पुलिस अधीक्षक धार द्वारा लगातार हत्या, लूट, डकैती, एंव महिला संबंधी अपराध के फरारशुदा आरोपीयो की गिरफ्तारी के लिये थाना प्रभारियो को निर्देशित किया जा रहा है, जिसके तारतम्य मे पुलिस अधीक्षक जिला धार एंव अतिरिक्त पुलिस जिला धार के निर्देशन एंव अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मनावर के
मार्गदर्शन थाना प्रभारी उनि नीरज बिरथरे द्वारा टीम गठित कर थाना गंधवानी के अपराध क्र 512/20 धारा 366, 376, 376(2)(h).
376(2)(k), 376(2)(n), 344, 506, 34 भादवि के दुष्कर्म के मुख्य आरोपी गजेन्द्र पिता वालसिंह जाति भिलाला उम्र 25 साल निवासी देवीपुरा, नाहरसिंह पिता प्रेमसिंह जाति भिलाला उम्र 20 साल निवासी देवीपुरा, अर्जुन पिता पिडिया जाति भिलाला उम्र 21 साल निवासी देवीपुरा को मुखबीर की सूचना पर बस स्टैण्ड गंधवानी से टीम बनाकर दबिश देकर धरदबोचा गया व अन्य प्रकरण के अपराध क्र 66/21 धारा 25 बी आर्स एक्ट के आरोपी पुनिया पिता हुसन डावर जाति उम्र 32 साल निवासी खेडली हनुमान थाना टाण्डा को अवैध धारदार फालिया को लेकर घुमते पकडा।उक्त सराहनीय कार्य मे थाना प्रभारी गंधवानी नीरज बिरथरे के साथ, चौकी प्रभारी जिराबाद गुलाबसिंह भयडिया. प्रमिला जमरे, लक्ष्मणसिंह, चैनसिंह का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

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