*1 मार्च से इलाहाबाद HC पूरी तरह से खुलेगा*
*लॉकडाउन से पहले की तरह खुलेगा हाईकोर्ट*
*कार्यालय में सभी कर्मचारी, अधिकारी ड्यूटी पर आएंगे*
*दैनिक काज लिस्ट अगले आदेश तक प्रकाशित नहीं होगी*
*वादकारियों के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी अधिवक्ता चेम्बर कैंटीन खुलेगी*
*सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना अनिवार्य*
*पान गुटखा आदि खाकर थूकने पर दंड मिलेगा*
*ई-टिकट काउन्टर पहले की तरह खुले रहेंगे*
*अन्य मामलों में 18 मार्च 20 की स्थिति बहाल होगी,सभी अदालतें नियमित रूप से बैठेंगी*
*मुकदमों का दाखिला पहले की तरह फिर से शुरू होगा*
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