बहराइच फाइल नम्बर 07 पेज तीन की लीड 24 को आजीवन कारावास

रमेश हत्याकांड में 24 को आजीवन कारावास

पंचायत चुनाव वर्ष 2000 में चुनावी रंजिश में हमले में 10 हुए थे घायल, 6 आरोपियों की हो चुकी है मौत




दोषसिद्ध अभियुक्तों पर कोर्ट ने 19-19 हजार का अर्थदंड भी लगा

असलहों से लैस ढाई दर्ज से अधिक हमलावरों ने गोलियां चलाई और बम भी दागे थे


न्यायालय षष्ठम, अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार मिश्रा द्वितीय ने रमेश हत्याकांड में 24 आरोपियों पर दोष सिद्ध पाए जाने पर आजीवन कारावास की जा सुनाई है। सभी अभियुक्तों पर कोर्ट ने 19-19 हजार का अर्थदंड लगाया है। 6 आरोपियों की केस के विचारण के दौरान मौत हो चुकी है।

विशेश्वरगंज थाने के डोलकुंआ में ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर 14 जून 2000 को मतदान हो रहा था। प्राथमिक पाठशाला पश्चिमी स्थित मतदान केन्द्र पर मतदान चल रहा था। दोपहर 11 बजे असलहों से लैस ढाई दर्ज से अधिक हमलावरों ने गोलियां चलाई और बम दागे थे। जिसके चलते डोलकुंआ के मजरे हरैया निवासी रमेश कुमार पुत्र दूधनाथ के सीने में गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई थी। जबकि 10 अन्य लोग गोली व बम के छर्रे लगने से घायल हो गए थे। मतदान केन्द्र पर अफरा तफरी मच गई थी। सुरक्षा व्यवस्था में लगी पुलिस के अलावा कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची थी। इस मामले में डोलकुंआ के मजरे हरैया निवासी कौशल किशोर पुत्र दूधनाथ ने हरैया निवासी जगत नारायण उर्फ लल्ला पुत्र भद्रसेन, गजेन्द्र नाथ, सुरेन्द्र नाथ पुत्रगण शिव प्रसाद, मनोज कुमार, पवन कुमार पुत्रगण सोमनाथ, राम भुलावन पुत्र रामरूप, महेश चंद्र पुत्र हरिश्चंद्र, सुभाष चंद्र पुत्र रक्षा राम, संतोष कुमार पुत्र कृष्ण देव, नरसिंह नारायण पुत्र भद्रसेन, उमेश चंद्र पुत्र जगत नारायण, शेषधर पुत्र भगवान प्रसाद, राघव राम पुत्र छेदी राम, राजीव पुत्र राघौराम, राजू पुत्र राम सेवक राम सेवक पुत्र चुनमुन, महादेव, सहदेव पुत्रगण मंगाराम, शुकुलपुरवा निवासी अदालत प्रसाद पुत्र शिव दुलारे, राधे श्याम पुत्र शिव प्रसाद, सोहराब अली पुत्र छोटे लाल, चांद अली पुत्र सोहराब अली, गंगा जमुनी के नउवा गांव निवासी गंगाराम पुत्र राम भुलावन, लाल साहब पुत्र बाल किशोर, गोंडा जिले के कौड़िया थाने के विधुड़ी निवासी हरेन्द्र देव पुत्र चंद्र सेन, नंगू लाल, बाबू लाल पुत्रगण मोहन लाल, विनोद कुमार पुत्र बच्चू लाल, पूरे बरल के मजरे वालपुरवा निवासी राम अनुज पुत्र जगदीश, मुन्ना राम मिश्रा उर्फ मुन्नन पुत्र ओमप्रकाश के विरुद्ध बलवा, मारपीट, हत्या, हत्या के प्रयास की धाराओं में कुल 30 लोगों को नामजद कर केस दर्ज कराया गया था। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया। पुलिस ने इस मामले में नामजदों की गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू किया।


तहकीकात के बाद पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। जिस पर इस मामले में विचारण शुरू हुआ। कोर्ट ने गवाहान आदि के बयान सुने। कोर्ट में विचारण के दौरान जगत नारायण, राम भुलावन, महेश चंद्र, शेषधर, राधेश्याम, सोहराब अली की मौत हो चुकी है। बुधवार को कोर्ट ने बचाव पक्ष व अभियोजन पक्ष से एडीजीसी प्रमोद कुमार सिंह की बहस सुनी। सभी 24 आरोपियों पर दोष सिद्ध पाए जाने पर आजीवन कारावास व 19-19 हजार के जुर्माना की सजा सुनाई है।


तहसील सदर से चंद्रशेखर अवस्थी की रिपोर्ट

Post a Comment

If you have any doubts, please let me know

और नया पुराने