औरैया // सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चंद्र भूषण तिवारी ने बताया कि वर्ष 2004 का एक प्राणघातक हमले का मुकदमा एडीजे कोर्ट में चल रहा है इस मामले में आगरा से आए सेवानिवृत्त एसआई तेज सिंह यादव एवं गवाह गवाही के लिए गुरुवार को कोर्ट में उपस्थित हुए लेकिन थाना अयाना पुलिस कोर्ट के आदेश के बावजूद मालखाने में जमा माल शाम तक नहीं ला सके पैरोकार ने लिखकर अवगत कराया कि मुकदमे का माल शर्ट व बनियान मालखाने में नहीं मिल रहा है इसलिए अगली तिथि दी जाए इसके चलते साक्ष्य की कार्रवाई पूरी नहीं हो सकी इसलिए उक्त गवाह को पुन: न्यायालय में बुलाने की तिथि लगाई गई इस बात से नाराज अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महेश चंद्र वर्मा ने गवाह के न्यायालय में उपस्थित होने में पुन: होने वाले खर्च को दृष्टिगत रखते हुए गवाह को पांच हजार रुपये हर्जाना का आदेश दिया कोर्ट ने पुलिस अधीक्षक को आदेशित किया कि मालखाने से माल न मिलने के सम्बंध में तत्काल जाँच करवायें और लापरवाह व जिम्मेदार पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई कर न्यायालय को अवगत कराएँ कोर्ट ने अगली तिथि नौ फरवरी को हर हाल में माल को न्यायालय के पेश करने का आदेश दिया अधिवक्ता महावीर शर्मा ने बताया कि गवाही के लिए उपस्थित न होने पर उक्त गवाह तेज सिंह यादव की पेंशन कोर्ट ने रोक दी थी, लेकिन आज उनके उपस्थित होने पर रोकी गई पेंशन चालू करने का भी आदेश जारी किए। 

ब्यूरो रिपोर्ट - जे एस यादव 

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