*अशोक शुक्ला महिला महाविद्यालय में आयोजित हुआ विधिक साक्षरता शिविर*
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*तहसीलदार ने दी छात्राओं को कानून की जानकारी,छात्राओं ने किये प्रश्न*
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कोंच(जालौन)- माता पिता एवं बुजुर्ग नागरिकों के अधिकार और उनके हितार्थ बनाये गये कानूनों की जानकारी देने के लिए तहसील विधिक सेवा समिति के द्वारा एक शिविर का आयोजन किया गया। अशोक शुक्ला महिला महाविद्यालय में आयोजत हुये उक्त विधिक शिविर में बुजुर्ग नागरिकों के अधिकारों की जानकारी देते हुये बिधिक सेवा समिति के सचिब/ तहसीलदार राजेश विश्वकर्मा ने बताया की बुजुर्ग माता पिता एवं बुजुर्ग नागरिकों के भरण पोषण के लिए कानून बनाये गये है यदि उनकी संताने उनका ख्याल नही रखती तो वह एसडीएम न्यायालय में वाद दायर कर भरण पोषण भत्ता पा सकते है उनके मुकदमे का निपटारा अधिकतम 120 दिन के अन्दर करना पड़ता है जिसमें अधिकतम 10 हजार रुपये तक बुजुर्गों को दिलाये जाने का प्रावधान है उन्होंने कहा कि तहसील स्थित विधिक सेवा समिति ऐसे बुजुर्गों को निशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराती है और स्वतः संज्ञान लेकर भी उन्हें गुजारा भत्ता दिलवाने के काम किया करती है इस दौरान महाविद्यालय की छात्राओं के पूछे गये प्रश्नों का उत्तर भी तहसीलदार ने दिये सही उत्तर देने बाली छात्राओं को तहसीलदार ने पुरुस्कृत भी किया इस दौरानं महाविद्यालय के प्रबंधक विपिन शुक्ला प्राचार्य अरबिंद यादब नीता रेजा नौशाद सबाना छात्राएं ज्योति पटेल चेल्सी अग्रवाल प्रियंका तिवारी दीक्षा आदि मौजूद रहे है।
जालौन से अनिल कुमार की रिपोर्ट
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