बिना डिग्री अवैध क्लीनिक संचालित करने वाले पर कार्यवाही करने के निर्देश



पन्ना 19 जनवरी 21/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पन्ना ने बताया है कि तहसील पवई जिला पन्ना अन्तर्गत कोतवाली के समीप विदेश कुशवाहा द्वारा बिना डिग्री अवैध क्लीनिक संचालित रखे जाने के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है। जिसका पंजीयन एवं अनुज्ञापन मध्यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाए अधिनियम 1973 व नियम 1997 के तहत इस कार्यालय से जारी नही किया तथा क्लीनिक का संचालन अवैध है।

उन्होंने खण्ड चिकित्सा अधिकारी सामु.स्वा.केन्द्र पवई जिला पन्ना को निर्देश दिए हैं कि विदेश कुशवाहा द्वारा वर्तमान में क्लीनिक संचालन करते हएु पाया जाता है तो राजस्व एवं पुलिस विभाग के सहयोग से विदेश कुशवाहा की क्लीनिक से प्राप्त दवाओं की जब्ती बनाकर क्लीनिक को सील कर उसके विरूद्ध मध्यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं अधिनियम 1973 की धारा 8 (क) (ख) के अन्तर्गत एफआईआर दर्ज करें। की गयी कार्यवाही का प्रतिवेदन तीन दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें ताकि प्रतिवेदन समयावधि में वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित किया जा सके।

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