NCR News:नोएडा। प्राधिकरण ने सेक्टर-63 की दो कंपनियों पर कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था नहीं करने पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। बड़े कूड़ा उत्पादकों को परिसर में ही कूड़े के निस्तारण की व्यवस्था करनी है, लेकिन निरीक्षण के दौरान यहां व्यवस्था देखने को नहीं मिली। सीईओ रितु माहेश्वरी के निर्देश पर ओएसडी इंदु प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में सहायक परियोजना अभियंता गौरव बंसल एवं सफाई निरीक्षक जगपाल सिंह ने निरीक्षण किया। क्लाउड एनालॉजी कंपनी के परिसर में सूखा और गीला कूड़ा मिक्स पाया गया। संस्थान ने सामने की सड़क के सेंट्रल वर्ज में कूड़ा फेंक रखा था। लिहाजा कंपनी पर 50 हजार का जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा सेक्टर-63 के प्रोहियस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड का निरीक्षण किया गया। यहां भी सूखा-गीला कूड़ा मिक्स पाया गया। कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था भी नहीं दिखी। परिसर में काफी दिनों का पुराना कूड़ा फैला पाया गया। प्राधिकरण ने इस कंपनी पर भी 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। दरअसल, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट 2016 नियमों के अंतर्गत बड़े कूड़ा उत्पादकों को परिसर के अंदर गीले और सूखे कूड़े को अलग-अलग करना है। साथ ही गीले कूड़े का निस्तारण अनिवार्य है। इस संदर्भ में लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही परिसरों का निरीक्षण भी किया जा रहा है।

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