औरैया // सत्र न्यायालय ने थाना बिधूना क्षेत्र में हुई ऑनर किलिंग के मामले में मृतका की बहन की जमानत याचिका खारिज कर दी है इसके अलावा थाना फफूंद क्षेत्र में दुष्कर्म के आरोपी तथा कोतवाली औरैया के टापटेन अपराधी की भी जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे जिला शासकीय अधिवक्ता अभिषेक मिश्रा ने बताया कि जगराज सिंह ने बिधूना थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था बताया कि उसने 28 जनवरी 2019 को गाँव में रहने वाली शीतला देवी से प्रेम विवाह किया था इस बात से लड़की के घर वाले नाराज थे शीतला का उसकी बहन इंद्रा देवी ने अन्य लोगों के साथ मिलकर अपहरण कर लिया था गला दबाकर उसकी हत्या कर दी इसके बाद शव को उमर्दा नहर में फेंक दिया था पत्नी के बारे में पूछा तो उन्होंने गाली गलौज कर जान से मारते हुए धमकी दी थी 16 नवंबर 2020 को हत्या के आरोप में जेल में निरुद्ध मृतका की बहन इंद्रादेवी निवासी मेहंदीघाट कन्नौज ने जमानत याचिका सत्र न्यायालय में प्रस्तुत की थी दोनों पक्षों को सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश डॉ. दीपक स्वरूप सक्सेना ने इंद्रादेवी की जमानत याचिका खारिज कर दी।
ब्यूरो रिपोर्ट - जे एस यादव
एक टिप्पणी भेजें
If you have any doubts, please let me know