अंबेडकरनगर 
 निजी वाहनों के व्यवसायिक इस्तेमाल पर उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग यातायात विभाग तथा थाना के रहमोंकरम पर दोस्तपुर मार्ग सम्मनपुर मार्ग टांडा मार्ग पाहितीपुर की सड़कों पर धड़ल्ले से दौड़ रही है।निजी वाहन खरीदकर सवारी वाहन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे सरकारी संस्थानों से लेकर औद्योगिक संस्थानों तक जमकर प्रयोग किया जा रहा है।
मनकों की धज्जियां उड़ाते हुए प्राइवेट वाहनों में सवारियां भरी जा रही हैं। बिना परमिट प्रदुषण कागजों के वाहनों को अप्रशिक्षित चालक बिना लाइसेंस सड़कों पर फर्राटा भरते नजर आ रहे हैं। कभी कोई जांच पड़ताल न होने के चलते इनके हौसले काफी बुलंद नजर आते हैं। वहीं विभागों द्वारा कभी कदार जांच पड़ताल कर इतिश्री कर ली जाती है। 
  मार्गों पर मानक को ताक पर रख प्राइवेट वाहनों से सवारियां भरकर ले जाया जा रहा है। 
मोटर व्हीकल एक्ट के तहत यदि कोई निजी वाहन कमर्शियल गतिविधि में लिप्त पाया जाता है कि उस पर बिना परमिट सवारी ढोने के मामले में धारा 207 के तहत कार्रवाई की जाती है। इसमें उसका वाहन जब्त कर थाने में खड़ा करवा लिया जाता है। इसके बाद उस पर धारा 56 के तहत पंजीकरण सस्पेंड या खत्म करने की कार्रवाई की जाती है।

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