कलेक्टर ने किया आदतन अपराधी को जिला बदर
पन्ना 30 जनवरी 21/पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन अनुसार तापस व्यापारी पिता श्री धीरेन्द्र व्यापारी निवासी दमचुआ थाना बृजपुर जिला पन्ना विगत वर्ष 2001 से आपराधिक कृत्यों में लिप्त होकर लोगो मारपीट, हत्या का प्रयास, जुआ खेलना, अवैध शराब की बिक्री एवं परिवहन करना, आमजन की मारपीट करना जैसे गंभीर अपराध कारित कर रहा है। जिससे आमजनता में काफी भय व्याप्त है। अनावेदक के विरूद्ध आपराधिक प्रवृत्तियों एवं गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए समय-समय पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गयी किन्तु अनावेदक की गतिविधियों में कोई सुधार नही आया है।
जिला मजिस्ट्रेट पन्ना श्री संजय कुमार मिश्र ने मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 5 (क), (ख) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तापस व्यापारी पिता श्री धीरेन्द्र व्यापारी निवासी दमचुआ थाना बृजपुर जिला पन्ना को जिला बदर के आदेश दिए हैं। आदेश तामीली होने के दिनांक से 05 घंटे के भीतर पन्ना जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमाओं तथा समीपवर्ती जिला दमोह, कटनी, छतरपुर, सतना एवं उत्तर प्रदेश के बांदा एवं चित्रकूट जिले की सीमाओं से 03 माह की अवधि के लिए बाहर रहने का निष्कासन आदेश पारित किया है। उन्होंने निर्देश दिए है कि अनावेदक इस अवधि के लिए बाहर चला जाए तथा इस अवधि में न्यायालय की लिखित अनुमति के बिना इन जिलों में प्रवेश न करें। यदि अनावेदक के विरूद्ध कोई प्रकरण पन्ना जिले के किसी कोर्ट/दाण्डिक न्यायालय में चल रहा हो तो वह नियत पेशी पर न्यायालय में उपस्थित हो सकेगा परन्तु इसके पूर्व अनावेदक को थाना प्रभारी को लिखित सूचना देनी होगी तथा न्यायालय में पेशी होने के पश्चात इस न्यायालय के आदेश का पालन किया जाएगा। जिला बदर अवधि में आदेश का उल्लंघन करने पर अनावेदक के विरूद्ध म0प्र0 राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 14 एवं 15 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।
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