छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत छात्रों के स्तर से आनलाइन आवेदन की कार्यवाही चल रही है
अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृति योजना के तहत 60 प्रतिशत केन्द्रंाश भारत सरकार द्वारा दिया जायेगा
05 प्रतिशत प्रत्येक वर्ष केन्द्रांश में वृद्वि की जायेगी
भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा छात्रवृत्ति योजना में दिये गये निर्देशों का अनुपालन कराया जायेगा
अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत छात्राओं के आधार प्रमाणीकरण एवं भुगतान वर्तमान वर्ष 2020-21 से ही प्रारम्भ कर दिया गया है
वर्ष 2021-22 के शैक्षिक सत्र के लिए आधार नम्बर को जोड़कर उपस्थिति की व्यवस्था हेतु कार्यवाही विभाग द्वारा प्रारम्भ की जायेगी
ट्रांसजेण्डर व्यक्तियों के अधिकारों एवं हितों की रक्षा के लिए एक कल्याण बोर्ड का गठन की कार्यवाही की जा रही
मंत्री श्री रमापति शास्त्री
लखनऊ: 07 जनवरी, 2021
उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री श्री रमापति शास्त्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश का सक्षम पोर्टल कार्यरत है जिसपर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत छात्रों के स्तर से आनलाइन आवेदन की कार्यवाही चल रही है। उत्तर प्रदेश राज्य के सक्षम पोर्टल कोषागार एवं बैंक के माघ्यम से धनराशि सीधे छात्रों के खाते में अंतरित की जाती है। अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्र वृति योजना के तहत 60 प्रतिशत के केन्द्रंाश भारत सरकार द्वारा दिये जाने एवं 05 प्रतिशत प्रत्येक वर्ष केन्द्रांश में वृद्वि की जानकारी भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मन्त्रालय के मंत्री ने वर्चुवल मीटिंग में जानकारी दी।
यह जानकारी श्री शास्त्री आज यहां योजना भवन में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के केन्द्रीय मंत्री श्री थावर चन्द्र गहलोत द्वारा विडियों कान्फ्रेंसिगं के माध्यम से आयोजित बैठक में शामिल होने के उपरान्त दी। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना की नई गाईड लाइन पर राज्य सरकार द्वारा सहमति दे दी गई है। भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा छात्रवृत्ति योजना में जो की निर्देश दिये गये है उनका अनुपालन कराया जायेगा। उन्होने बताया कि अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत छात्राओं के आधार प्रमाणीकरण एवं भुगतान वर्तमान वर्ष 2020-21 से प्रारम्भ कर दिया गया है। उन्होने बताया कि अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रो की पात्रता, जाति आय, आधार प्रमाणीकरण तथा बैंक खाता आदि के विवरण का आनलाइन सत्यापन का कार्य विभाग द्वारा दिया जा रहा है।
श्री शास्त्री ने यह भी बताया कि वर्ष 2021-22 के शैक्षिक सत्र के लिए आधार नम्बर को जोड़कर उपस्थिति की व्यवस्था हेतु कार्यवाही विभाग द्वारा प्रारम्भ की जायेगी। योजना का क्रियान्वयन एवं प्रभाव को देखने के लिए सोशल आडिट के माध्यम से वार्षिक थर्ड पार्टी द्वारा मूल्यांकन कराया जायेगा। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति के ऐसे छात्र जिनके माता या पिता में कोई एक अथवा दोनों अशिक्षित हैं तथा ऐसे छात्र जिन्होंने कक्षा-10 राज्य सरकार, नगर निगम एवं नगर पालिका अथवा स्थानीय निकाय के विद्यालयों से पास हो, को वरीयता दी जायेगी।
श्री शास्त्री ने ट्रांसजेण्डर व्यक्ति (अधिकारों एवं संरक्षण) अधिनियम-2019 तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा प्रख्यापित नियमावली-2020 के प्राविधानों के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि ट्रांसजेण्डर व्यक्तियों के अधिकारों एवं हितों की रक्षा करने और उन्हें सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं तथा कल्याण संबंधी उपयोग के प्रयोजनार्थ उनके लिए एक कल्याण बोर्ड का गठन की कार्यवाही की जा रही है जिसके अंतर्गत 02 ट्रांसजेण्डर व्यक्तियों के समुदाय से चिन्हित कर नामित करने की प्रक्रिया प्रचलित है।
इस अवसर प्रमुख सचिव समाज कल्याण श्री बी.एल. मीना, विशेष सचिव समाज कल्याण श्री अशोक कुमार, डी.जी. विशेष जांच श्री चन्द्र प्रकाश सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृति योजना के तहत 60 प्रतिशत केन्द्रंाश भारत सरकार द्वारा दिया जायेगा
05 प्रतिशत प्रत्येक वर्ष केन्द्रांश में वृद्वि की जायेगी
भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा छात्रवृत्ति योजना में दिये गये निर्देशों का अनुपालन कराया जायेगा
अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत छात्राओं के आधार प्रमाणीकरण एवं भुगतान वर्तमान वर्ष 2020-21 से ही प्रारम्भ कर दिया गया है
वर्ष 2021-22 के शैक्षिक सत्र के लिए आधार नम्बर को जोड़कर उपस्थिति की व्यवस्था हेतु कार्यवाही विभाग द्वारा प्रारम्भ की जायेगी
ट्रांसजेण्डर व्यक्तियों के अधिकारों एवं हितों की रक्षा के लिए एक कल्याण बोर्ड का गठन की कार्यवाही की जा रही
मंत्री श्री रमापति शास्त्री
लखनऊ: 07 जनवरी, 2021
उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री श्री रमापति शास्त्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश का सक्षम पोर्टल कार्यरत है जिसपर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत छात्रों के स्तर से आनलाइन आवेदन की कार्यवाही चल रही है। उत्तर प्रदेश राज्य के सक्षम पोर्टल कोषागार एवं बैंक के माघ्यम से धनराशि सीधे छात्रों के खाते में अंतरित की जाती है। अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्र वृति योजना के तहत 60 प्रतिशत के केन्द्रंाश भारत सरकार द्वारा दिये जाने एवं 05 प्रतिशत प्रत्येक वर्ष केन्द्रांश में वृद्वि की जानकारी भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मन्त्रालय के मंत्री ने वर्चुवल मीटिंग में जानकारी दी।
यह जानकारी श्री शास्त्री आज यहां योजना भवन में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के केन्द्रीय मंत्री श्री थावर चन्द्र गहलोत द्वारा विडियों कान्फ्रेंसिगं के माध्यम से आयोजित बैठक में शामिल होने के उपरान्त दी। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना की नई गाईड लाइन पर राज्य सरकार द्वारा सहमति दे दी गई है। भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा छात्रवृत्ति योजना में जो की निर्देश दिये गये है उनका अनुपालन कराया जायेगा। उन्होने बताया कि अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत छात्राओं के आधार प्रमाणीकरण एवं भुगतान वर्तमान वर्ष 2020-21 से प्रारम्भ कर दिया गया है। उन्होने बताया कि अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रो की पात्रता, जाति आय, आधार प्रमाणीकरण तथा बैंक खाता आदि के विवरण का आनलाइन सत्यापन का कार्य विभाग द्वारा दिया जा रहा है।
श्री शास्त्री ने यह भी बताया कि वर्ष 2021-22 के शैक्षिक सत्र के लिए आधार नम्बर को जोड़कर उपस्थिति की व्यवस्था हेतु कार्यवाही विभाग द्वारा प्रारम्भ की जायेगी। योजना का क्रियान्वयन एवं प्रभाव को देखने के लिए सोशल आडिट के माध्यम से वार्षिक थर्ड पार्टी द्वारा मूल्यांकन कराया जायेगा। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति के ऐसे छात्र जिनके माता या पिता में कोई एक अथवा दोनों अशिक्षित हैं तथा ऐसे छात्र जिन्होंने कक्षा-10 राज्य सरकार, नगर निगम एवं नगर पालिका अथवा स्थानीय निकाय के विद्यालयों से पास हो, को वरीयता दी जायेगी।
श्री शास्त्री ने ट्रांसजेण्डर व्यक्ति (अधिकारों एवं संरक्षण) अधिनियम-2019 तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा प्रख्यापित नियमावली-2020 के प्राविधानों के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि ट्रांसजेण्डर व्यक्तियों के अधिकारों एवं हितों की रक्षा करने और उन्हें सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं तथा कल्याण संबंधी उपयोग के प्रयोजनार्थ उनके लिए एक कल्याण बोर्ड का गठन की कार्यवाही की जा रही है जिसके अंतर्गत 02 ट्रांसजेण्डर व्यक्तियों के समुदाय से चिन्हित कर नामित करने की प्रक्रिया प्रचलित है।
इस अवसर प्रमुख सचिव समाज कल्याण श्री बी.एल. मीना, विशेष सचिव समाज कल्याण श्री अशोक कुमार, डी.जी. विशेष जांच श्री चन्द्र प्रकाश सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
एक टिप्पणी भेजें
If you have any doubts, please let me know