लखनऊ == उत्तर प्रदेश के सुरा मदिरा प्रेमियों को आबकारी विभाग ने बड़ी सहूलियत दी है। इसके तहत घर में पहले से तय मानक से अधिक शराब रखने की छूट होगी। इसके लिए सिर्फ लाइसेंस लेना होगा। आबकारी विभाग की वर्ष 2021-2022 की नीति में घर में तय मात्रा से अधिक शराब रखने की सहूलियत देने का निर्णय लिया गया है।मदिरा प्रेमी 12 हजार रुपये का लाइसेंस शुल्क व 51 हजार रुपये सिक्योरिटी धनराशि जमा करके मानक से अधिक शराब रख सकेंगे। लाइसेंस लेने वाले व्यक्ति को कितनी शराब रखने की छूट होगी? यह अभी तय नहीं हुआ है। आबकारी विभाग जल्द उसका भी निर्धारण कर देगा।
यू.पी सरकार ने मदिरा प्रेमियों को दी बड़ी सहूलियत, अब घर में रख सकेंगे मानक से अधिक शराब-नहीं पड़ेगा छापा; जानिए कैसे???
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