विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि कुमार दिवाकर ने करीब दस किलो सोना तस्करी में दोषी पाते हुए मिजोरम में आइजोल निवासी एंघरुइया व लालेंगकिमा को पांच-पांच साल की कैद की सजा सुनाई है। उन पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न अदा करने पर एक साल की अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी। अदालत में अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक उदय बहादुर सिंह ने पैरवी की।
अभियोजन के अनुसार सीमा शुल्क अधिकारी की टीम ने 30 जनवरी 2018 को पीडीडीयू स्टेशन पर छापेमारी के दौरान मिजोरम के उक्त दोनों निवासियों को पकड़ा था। उनके जूते की सोल व बैग से लगभग दस किलो विदेशी सोना बरामद किया गया था। उसकी कीमत तीन करोड़ 22 लाख रुपये थी।
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