जनपद गौतमबुद्ध नगर में प्रस्तावित नोएडा इन्टरनेशनल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट जेवर के परिसर में आ रही सिंचाई विभाग की नहरों/नालों को विस्थापित किये जाने हेतु आपसी समझौते के आधार पर क्रय की जाने वाली भूमि के प्रतिकर हेतु 2300 रू0 प्रति वर्गमी0 की
दर निर्धारित करने की स्वीकृति
लखनऊ: दिनांक: 19 जनवरी, 2021
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा जनपद गौतमबुद्ध नगर में प्रस्तावित नोएडा इन्टरनेशनल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट, जेवर के परिसर में आ रही सिंचाई विभाग की नहरों/नालों को विस्थापित किये जाने के लिए आपसी समझौते के आधार पर खरीदे जाने वाली भूमि के अर्जन/अधिग्रहण की कार्यवाही हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यव्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के अन्तर्गत भूमि के प्रतिकर हेतु 2300 रूपये प्रति वर्गमी0 मी दर से निर्धारित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।
इस सम्बंध में 15 जनवरी, 2021 को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा शासनादेश जारी किया गया है। शासनादेश में कहा गया है कि अधिग्रहित किये जाने वाले ग्राम दयानकपुर, मुकिमपुर, शिवारा, रन्हेरा, पारोही, दस्तमपुर एवं बंकापुर की भूमि एक ही तहसील जेवर के अन्तर्गत आती हैं और विस्थापित किये जाने वाली नहर एवं पथवाया नाले का संरेखण प्रस्तावित एयरपोर्ट के परिसर के निकट ही है। इसलिए किसानों की मांग आपसी समझौते जिलाधिकारी गौतमबुद्ध नगर द्वारा की गयी संस्तुतियों तथा नागरिक उड्डयन विभाग के शासनादेश में निर्धारित दर तथा भूस्वामियों को पूर्व में प्रदान की गयी प्रतिकर धनराशि के दृष्टिगत सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की परिसम्पत्तियों बजौता राजवाहा एवं पथवाया नाला को विस्थापित किये जाने हेतु आपसी समझौते के आधार पर प्रतिकर की दर निर्धारित की गयी है।
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