NCR News:किशोरी से दुष्कर्म के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश निरंजन कुमार की अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। 26 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो जेपी भाटी ने बताया कि सेक्टर-39 कोतवाली क्षेत्र में रहने वाली किशोरी से वर्ष 2014 में पड़ोसी संजय ने दुष्कर्म किया था। आरोपी पीड़िता को चॉकलेट दिलाने के बहाने साथ ले गया था। इसके बाद आरोपी ने दुष्कर्म किया और पीड़िता को लहूलुहान अवस्था में छोड़कर फरार हो गया था। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज आरोपी को गिरफ्तार किया था। साक्ष्यों व गवाहों के बयान के आधार पर अदालत ने संजय को दोषी माना। केस में कुल 8 गवाह पेश हुए।
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