विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम पशुपति नाथ मिश्र की अदालत ने सिगरा थाना के लल्लापुरा में बशीर अहमद की हत्या में तीन सगे भाइयों की जमील शीशा वाला, टुल्लू उर्फ  जलील और शकील अहमद को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामले में आरोपी चौथे सगे भाई खलील की विचारण के दौरान मौत हो गई थी।प्रभारी डीजीसी मुनीब सिंह चौहान, एडीजीसी रोहित मौर्य और वादिनी के अधिवक्ता एमएस खान व संजय राय ने पैरवी की। वादिनी नाजिमा ने चार नवंबर 2008 को सिगरा थाने में दर्ज कराई गई प्राथमिकी में आरोप लगाया कि वह अपने भाई लल्लापुरा के बशीर अहमद के साथ दवा लेने जा रही थी।शाम के समय लल्लापुरा स्थित हाजी बिल्डिंग के समीप उसी क्षेत्र के जमील शीशा वाला, जलील, शकील और खलील सामने से आए। शकील के ललकारने पर जमील ने गोली मार दी और अस्पताल में बशीर की मौत हो गई। नाजिमा इस वारदात की प्रत्यक्षदर्शी साक्षी रही। 

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