लखनऊ  || उत्तर प्रदेश में शराब के शौकीनों के लिए बुरी ख़बर है। 

यूपी में अब अजीबो गरीब आबकारी पॉलिसी लागू होने जा रही है। 

इस पॉलिसी के तहत अब अगर आपको घर में शराब का सेवन करना है 

*तो अब आपको लाइसेंस लेना होगा। जी हाँ, आपने सही पढ़ा !*

आबकारी विभाग अब घर में दारु पीने के लिए 12 हजार लाइसेंस फीस लेगा।


विभाग 51 हजार रुपए गारंटी मनी लेगा और घर पर दारू पीने के लिए अब सरकारी लाइसेंस चाहिए होगा। 

अब अगर आपने बिना लाइसेंस घर में शराब रखी तो आपके खिलाफ जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

जहरीली शराब की बिक्री और उससे हो रही मौतों को तो रोकने में विभाग नाकाम है लेकिन घर पर ब्रांडेड दारू पीने वालों पर डंडा चलाने की पूरी तैयारी में है।

फिलहाल घरेलू मिनी बार लाइसेंस के लिए अधिसूचना जारी हो गयी है और आबकारी की नई पॉलिसी से आम जनमानस में क़ाफी नाराजगी देखी जा रही है।

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