औरैया // पंचायत चुनाव के लिए आज अंतिम मतदाता सूची जारी होगी राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बार प्रत्याशियों से जमा कराई जाने वाली जमानत राशि के साथ ही चुनावी खर्च की सीमा नहीं बढ़ाई है पिछले चुनाव के बराबर ही इसे रखा गया है इस तरह से निर्धारित सीमा के भीतर ही प्रत्याशी खर्च कर पंचायत चुनाव लड़ेंगे वहीं, ग्राम प्रधान पद पर चुनाव लड़ने के दावेदार पूर्व प्रधान पंचायत सचिवों से एनओसी लेने के लिए जुगाड़ लगा रहे है शासन की ओर से पंचायतराज विभाग को ऐसे पूर्व प्रधानों को अनापत्ति प्रमाणपत्र नहीं जारी करने के निर्देश दिए गए हैं, जिनसे विभिन्न मामलों में रिकवरी की गई है रिकवरी की कार्रवाई का सामना कर चुके प्रधान भी एनओसी के लिए जुगाड़ लगा रहे हैं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मैदान में उतरने वाले प्रत्याशियों ने अपने दस्तावेजों को तैयार करना शुरू कर दिया है सभी विभागों से एनओसी सहित अन्य दस्तावेेजों को पूरा कराया जा रहा है, जिससे नामांकन में किसी प्रकार की कोई समस्या न आ सके। उधर, डीपीआरओ अष्ट कुमार त्रिपाठी ने बताया कि बिना रिकवरी की धनराशि जमा किए किसी भी प्रत्याशी को एनओसी नहीं दिया जाएगा सभी पंचायत सचिवों को इस बारे में निर्देश जारी कर दिए गए हैं राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से पंचायत चुनाव को लेकर जमानत व खर्च की सीमा का निर्धारण कर दिया गया है। सदस्य ग्राम पंचायत 500 रुपये, क्षेत्र पंचायत दो हजार रुपये, जिला पंचायत चार हजार रुपये व प्रधान पद के लिए दो हजार रुपये जमानत धनराशि जमा करनी होगी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग व महिला प्रत्याशी को जमानत धनराशि निर्धारित की आधी ही जमा करनी होगी ऐसे ही चुनाव में होने वाले खर्च की सीमा भी निर्धारित हो चुकी है इसमें सदस्य ग्राम पंचायत 10 हजार, क्षेत्र पंचायत 75 हजार, जिला पंचायत 1.50 लाख व प्रधान पद के प्रत्याशी 75 हजार रुपये चुनाव के दौरान खर्च करेंगे नामांकन के बाद से प्रत्याशी का खर्च जोड़ा जाएगा। आयोग की ओर से जारी निर्देशों के तहत नामांकन से लेकर मतगणना परिणाम घोषित होने तक निर्वाचन व्यय का लेखा जोखा प्रत्याशी को तैयार रखना होगा परिणाम घोषित होने के तीन माह के भीतर खर्च का ब्योरा प्रत्याशी को प्रस्तुत करना होगा।

ब्यूरो रिपोर्ट - जे एस यादव 

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