NCR News:चीफ जस्टिस एसए बोबडे की बेंच ने शुक्रवार को एक मामले में सुनवाई के दौरान कहा, ‘असम में वन अधिकारियों के पास हथियार होता है, जबकि कर्नाटक के फॉरेस्ट अधिकारी चप्पल में घूमते हैं। दूसरे राज्यों में वन अधिकारियों के पास सिर्फ लाठी होती है। ऐसा क्यों? इस तरह वे तस्कारों-शिकारियों से कैसे निपटेंगे।’सुप्रीम काेर्ट ने वन अधिकारियों के पास हथियार व अन्य उपकरण न होने पर चिंता जाहिर की है।अदालत ने कहा, ‘यह बेहद गंभीर है। यह अंदाजा लगाना भी मुश्किल है कि कैसे बिना हथियार के वन अधिकारी जंगल में कानून-व्यवस्था को लागू करता होगा। वे निहत्थे होते हैं। उन पर शिकारियों द्वारा क्रूरता से हमला किया जाता है। ऐसे फॉरेस्ट रेंजर व अधिकारियों को हथियार व बुलेटप्रूफ जैकेट उपलब्ध करानी चाहिए।’ कोर्ट गोदावर्मन तिरूमलपाड मामले में दायर याचिका पर सुनवाई कर रही है। अदालत ने केंद्र व सभी राज्यों से जवाब मांगा है।
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