NCR News: दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल रतनलाल की हत्या के मामले में आरोपी एक महिला की जमानत याचिका खारिज कर दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने दिल्ली के चांद बाग निवासी तबस्सुम की जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि उसके मोबाइल फोन की सीडीआर से खुलासा हुआ है कि वह कई सह-आरोपियों के लगातार संपर्क में थी। न्यायाधीश ने कहा कि आरोपी के खिलाफ आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। उन्होंने कहा कि अपराध की गंभीरता के साथ मामले के समूचे तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए मैं इसे आवेदक को जमानत देने का सही मामला नहीं मानता और जमानत आवेदन खारिज किया जाता है। न्यायाधीश ने उल्लेख किया कि यह पूरी तरह स्पष्ट है कि प्रदर्शनकारियों और आयोजकों ने भीड़ में शामिल लोगों को उकसाया तथा कुछ शरारती तत्वों ने घटनास्थल को घेर लिया और वे पत्थरों, छड़ों, धारदार हथियारों और अन्य तरह के हथियारों के साथ पूरी तरह लैस प्रतीत दिखे थे।उन्होंने कहा कि यहां तक कि एक बुर्कानशीं महिला भी पुलिस दल पर छड़ों जैसी चीजों से हमला करती स्पष्ट रूप से दिखी। पुलिस ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि तबस्सुम ने प्रदर्शनकारियों के साथ मंच साझा किया और लोगों को सरकार के खिलाफ भड़काया था।
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